आजम खान के बेटे की गई विधायकी, अब्दुल्ला की विधानसभा सदस्यता रद्द
नई दिल्ली: सपा नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को बड़ा झटका लगा है। अब्दुल्ला आजम की भी विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई है। मुरादाबाद की एक विशेष अदालत ने सोमवार को 15 साल पुराने मामले में सपा महासचिव आजम खान और उनके विधायक पुत्र अब्दुल्ला आजम को दो साल की सजा सुनाई थी।
नाव आयोग इस सीट पर दोबारा चुनाव कराएगा
यूपी विधानसभा सचिवालय ने अब्दुल्ला आजम की सीट को रिक्त घोषित किया है। अब चुनाव आयोग इस सीट पर दोबारा चुनाव कराएगा। अब्दुल्ला आजम रामपुर की स्वार सीट से विधायक बने थे। बता दें कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम कहता है कि दो साल या उससे अधिक की सजा पाने वाले किसी भी व्यक्ति को 'ऐसी सजा की तारीख से' अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और जेल में समय बिताने के बाद छह साल के लिए अयोग्यता बरकरार रहेगी।
आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को मुरादाबाद की अदालत ने सोमवार को 2-2 साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा 7 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया। कोर्ट ने आजम और उनके बेटे की जमानत अर्जी को मंजूर कर लिया और सजा पर अपील दाखिल करने के लिए एक महीने का समय दिया है।
फिलहाल अब अब्दुल्ला आजम की विधायकी का जाना तय हो गया है। वे पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में स्वार सीट से चुनाव जीते थे। बता दें कि आजम खान की सदस्यता पहले ही रद्द हो चुकी है।
और पढ़िए – पीएम मोदी ने त्रिपुरा के मतदाताओं से की रिकॉर्ड संख्या में वोट करने की अपील
गाड़ी को रोका तो धरने पर बैठ गए थे आजम खान
दरअसल, 31 दिसंबर 2007 की रात रामपुर के सीआरपी ग्रुप केंद्र पर आतंकी हमला हुआ था। इसके बाद पुलिस आतंकवादियों की तलाश में गाड़ियों की चेकिंग कर रही थी। 2 जनवरी को आजम खान मुजफ्फरनगर के एक कार्यक्रम में जा रहे थे। तभी उन्हें मुरादाबाद के छजलैट थाने के सामने पुलिस ने रोक लिया। इसके विरोध में आजम खान अपने विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम खान के साथ धरने पर बैठ गए थे।
इसकी सूचना मिलते ही तमाम सपा कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए। नारेबाजी करते हुए सड़क पर जाम लगाकर जमकर बवाल काटा था।
और पढ़िए – देश से जुड़ी अन्य बड़ी ख़बरें यहाँ पढ़ें
Get Breaking News First and Latest Updates from India and around the world
on News24. Follow News24 and Download our - News24
Android App. Follow News24 on Facebook, Telegram, Google
News.