AAP ने दिशानिर्देशों का किया उल्लंघन, 10 दिन में 164 करोड़ चुकाने का नोटिस
नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के सूचना एवं प्रचार निदेशालय (डीआईपी) ने सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी को ₹163.62 करोड़ की वसूली के लिए नोटिस जारी किया है। इसने आप को चेतावनी दी है। अगर पार्टी 10 दिन के भीतर पैसा जमा नहीं करती है तो मुख्यालय को भी सील किया जा सकता है।
दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव को सरकारी विज्ञापनों की आड़ में प्रकाशित राजनीतिक विज्ञापनों के लिए आप से 97 करोड़ रुपये वसूलने का निर्देश देने के लगभग एक महीने बाद यह फैसला लिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस राशि में 99.31 करोड़ रुपए मूलधन और 64.31 करोड़ रुपए पेनाल्टी इंटरेस्ट के रूप में शामिल हैं।
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पार्टी की संपत्तियों की कुर्की हो सकती है
एक सूत्र ने कहा, "अगर आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो दिल्ली एलजी के पहले के आदेश के अनुसार, पार्टी की संपत्तियों की कुर्की सहित सभी कानूनी कार्रवाई समयबद्ध तरीके से की जाएगी।"
भुगतान की जाने वाली कुल राशि में से 99.31 करोड़ रुपये 31 मार्च, 2017 तक राजनीतिक विज्ञापनों पर खर्च की गई मूल राशि के रूप में हैं, जबकि शेष 64.31 करोड़ रुपये इस राशि पर दंडात्मक ब्याज के रूप में हैं। सक्सेना ने राशि जमा नहीं कराने पर संपत्ति कुर्क करने सहित कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने 2019 के बाद जारी विज्ञापनों की जांच के भी आदेश दिए। ये नोटिस सक्सेना और आप सरकार के बीच झगड़े को बढ़ाने के लिए तैयार है। आप सरकार के खिलाफ कई जांचों सहित वे आपस में भिड़े हुए हैं।
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AAP ने किया रिएक्ट
आप के मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने विज्ञापनों को लेकर दिसंबर में दिए गए सक्सेना के आदेश को अवैध बताते हुए खारिज कर दिया और कहा कि उपराज्यपाल के पास पैसा वसूल करने का अधिकार नहीं है। आदेश का कोई कानूनी मूल्य नहीं है। हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गोवा सहित भाजपा [भारतीय जनता पार्टी] द्वारा शासित सभी राज्य; और राजस्थान और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकारें भी दिल्ली के अखबारों में अपनी योजनाओं के विज्ञापन छपवाती रही हैं।
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