Hemant Soren Plea Refuses In Supreme Court :झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Cour) ने ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका पर कहा कि पहले हाई कोर्ट जाएं। इसके साथ ही SC ने हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई से मना कर दिया।
पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। SC ने शुक्रवार को इस मामले में सुनवाई की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आपको पहले हाई कोर्ट जाना चाहिए। अगर हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं होती है तब आप सुप्रीम कोर्ट आइएगा। इसके बाद उन्होंने हेमंत सोरेन की याचिका खारिज कर दी।
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हेमंत सोरेन की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में बहस की। इस दौरान अदालत ने पूछा कि आपने पहले हाई कोर्ट में याचिका क्यों नहीं दायर की। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि हमने एक मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी को चुनौती दी है। इस पर अदालत ने कहा कि अगर आज हम आपको मंजूरी दे देंगे तो फिर सभी को परमिशन देना पड़ेगा। इस पर आप पहले हाई कोर्ट जाएं।
ईडी ने बुधवार को हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था
आपको बता दें कि जांच एजेंसी ने बुधवार को दिनभर पूछताछ के बाद हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था। इसके एक दिन बाद ईडी ने उन्हें कोर्ट में पेश किया, जहां से पूर्व सीएम को एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस बीच पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका दाखिल की थी।