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Bullying के लिए बनी गाइडलाइन! कैसे-कहां होगी शिकायत, क्या होगी कार्रवाई? 5 पॉइंट्स में जानें

Government Guidelines For School Bullying: देश में बुलीइंग के खिलाफ सख्त गाइडलाइन लागू होने जा रही है, जिसके तहत कार्रवाई का प्रावधान है, जानिए क्या है प्रपोजल और कब लागू होगा?

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देश में बुलींइग के खिलाफ सख्त गाइडलाइन लागे करने की तैयारी चल रही है।

Government Guidelines For School Bullying: आजकल के बच्चे आस-पड़ोस में, खेल के मैदान में, स्कूलों में बुलीइंग (Bullying) का शिकार होते हैं। वेट ज्यादा हो तो मोटा कहकर, कम हो तो पतला डंडा कहकर, कद छोटा हो तो बौना कहकर बुली किया जाता है।

कोई सीक्रेट पता चल जाए तो उसके नाम पर चिढ़ाया जाता है। इन कारणों से बच्चे अकसर डिप्रेशन में चले जाते हैं। अगर मजाक उड़ाना ज्यादा हो जाए तो बच्चे सुसाइड तक कर लेते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि देश की सरकार सख्त बुलीइंग (Bullying) को लेकर कदम उठाने जा रही है।

 

मंजूरी मिलते ही लागू कर दी जाएगी

सूत्रों के मुताबिक, देश में अब बुलीइंग (Bullying) क्राइम माना जाएगा। शिक्षा मंत्रालय ने गाइडलाइन तैयार कर ली है, जिस पर राज्य सरकारों से सुझाव मांगे गए हैं। सरकारों से सुझाव मिलने के बाद गाइडलाइन को मंजूरी के लिए PM मोदी के पास भेज दिया जाएगा।

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मंजूरी मिलते ही इस गाइडलाइन को जारी कर दिया जाएगा। गाइडलाइन जारी होने के बाद बुलीइंग (Bullying) क्राइम की कैटेगरी में आ जाएगा। इसके बाद स्कूलों में बच्चों को चिढ़ाना बैन हो जाएगा। बुलीइंग (Bullying) के लिए गाइडलाइन राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सहयोग से बनाई गई है।

 

शिकायत करने के तरीके क्या होंगे?

  • ई-बाल निदान पोर्टल, पॉक्सो ई-बॉक्स, नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत कर सकते हैं।
  • 1098 नंबर पर कॉल करके शिकायत कर सकते हैं। स्कूल मैनेजमेंट को लिखित शिकायत दे सकते हैं।
  • सूत्रों के मुताबिक, नई गाइडलाइन के अनुसार, स्कूलों को एंटी बुलीइंग कमेंट बनानी होगी।

बुलीइंग के केस में कैसे कार्रवाई होगी?

  • एंटी बुलीइंग कमेटी सीधे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को जवाबदेह होगी।
  • कमेटी के पास जो मामला आएगा, उसके बारे में सीधे दोनों की जानकारी में डालेगी।
  • मामले की जांच करके पीड़ित और आरोपी की काउंसिलिंग की जाएगी।
  • गंभीर मामलों में IT एक्ट के तहत कार्रवाई होगी।
  • यौन शोषण संबंधी केसों में पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई होगी।

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लेखक के बारे में

Khushbu Goyal

खुशबू गोयल News24 हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. वेब जर्नलिज्म में 13 साल का अनुभव रखने वाली खुशबू गोयल राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और राज्यस्तरीय न्यूज और चुनावी कवरेज करती हैं. खुशबू गोयल ने अक्टूबर 2013 में अमर उजाला डिजिटल से अपने करियर की शुरुआत की थी, जहां 7 साल सेवाएं देने के बाद साल नवंबर 2020 में दैनिक भास्कर डिजिटल जॉइन किया और सितंबर 2023 से News24 के डिजिटल में सेवाएं दे रही हैं. 13 साल के करियर में खुशबू गोयल ने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिकल, क्राइम टॉपिक कवर करने में विशेषज्ञता हासिल की. खुशबू गोयल का पत्रकारिता में अनुभव: 13 साल योग्यता: कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के IMC&MT इंस्टीट्यूट से मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म (MJ) के बाद जर्नलिज्म में MPhil की डिग्री ली. खुशबू गोयल ने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव की विस्तृत रिपोर्टिंग की है, जिसमें उन्हें ग्राउंड कवरेज करने का भी अनुभव है. इसके अलावा पिछले 13 साल में विभिन्न राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव को भी उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग के साथ कवर किया.
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