TrendingHOROSCOPE 2025Ind Vs Auschristmasyear ender 2024Maha Kumbh 2025Delhi Assembly Elections 2025bigg boss 18

---विज्ञापन---

उपद्रवी यात्रियों से निपटने के लिए DGCA ने जारी की एडवाइजरी, कहा- पायलटों को संवेदनशील बनाएं कंपनियां

New Delhi: उड़ानों में उपद्रवी यात्रियों की बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर, विमानन नियामक डीजीसीए ने ऐसे यात्रियों से निपटने के लिए एयरलाइनों को नए निर्देश जारी किए हैं। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) के प्रमुख विक्रम देव दत्त ने सोमवार को एयरलाइनों, पायलटों और केबिन क्रू के लिए एक सलाह जारी की। विमान में धूम्रपान करने वाले […]

New Delhi: उड़ानों में उपद्रवी यात्रियों की बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर, विमानन नियामक डीजीसीए ने ऐसे यात्रियों से निपटने के लिए एयरलाइनों को नए निर्देश जारी किए हैं। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) के प्रमुख विक्रम देव दत्त ने सोमवार को एयरलाइनों, पायलटों और केबिन क्रू के लिए एक सलाह जारी की। विमान में धूम्रपान करने वाले लोगों, यात्रियों के बीच विवाद, नशे में धुत लोगों के दुर्व्यवहार और जैसे मामलों में क्या किया जाना चाहिए।

11 अप्रैल को दिल्ली लौटा था विमान

डीजीसीए ने यह एडवाइजरी तब जारी की है जब एयर इंडिया ने एक उपद्रवी पुरुष यात्री को विमान से उतारा, जिसने दिल्ली-लंदन उड़ान के दो केबिन क्रू सदस्यों को शारीरिक नुकसान पहुंचाया था। इसके बाद विमान राजधानी लौट आया था।
और पढ़िए –  Penalty On Air Asia: DGCA ने एयर एशिया पर ठोंका 20 लाख का जुर्माना, ट्रेनिंग हेड भी नपे, जानें वजह

पायलटों को जिम्मेदार बनाएं एयरलाइंस कंपनियां

डीजीसीए ने जोर देकर कहा कि एयरलाइन द्वारा अनियंत्रित यात्रियों से निपटने के लिए कार्रवाई के लिए नागरिक उड्डयन (सीएआर) के तहत प्रावधान हैं। हाल के दिनों में, उसने विमान में धूम्रपान, मादक पेय पदार्थों के सेवन के परिणामस्वरूप अनियंत्रित व्यवहार, यात्रियों के बीच विवाद और कभी-कभी उड़ान के दौरान विमान में यात्रियों द्वारा अनुचित स्पर्श या यौन उत्पीड़न जैसी कुछ घटनाओं पर ध्यान दिया है। निगरानी संस्था ने सभी एयरलाइनों के संचालन प्रमुखों को सलाह दी है कि वे अपने पायलटों, केबिन क्रू और पोस्ट होल्डर्स को उपद्रवी यात्रियों से उचित तरीके से निपटने के लिए संवेदनशील बनाएं।

ये हैं प्रावधान

डीजीसीए बताया कि नियमों के अनुसार अनियंत्रित यात्री व्यवहार को तीन स्तरों में वर्गीकृत किया गया है। ऐसे लोगों को अलग-अलग अवधि के लिए उड़ान प्रतिबंध का सामना करना पड़ सकता है। 1: अनियंत्रित व्यवहार जैसे शारीरिक हावभाव, मौखिक उत्पीड़न और अनियंत्रित शराब 2: शारीरिक रूप से अपमानजनक व्यवहार जैसे धक्का देना, लात मारना या यौन उत्पीड़न 3: जीवन के लिए खतरनाक व्यवहार जैसे विमान संचालन प्रणाली को नुकसान, शारीरिक हिंसा जैसे दम घुटना और जानलेवा हमला
और पढ़िए – IndiGo: सूरत में इंडिगो के विमान से टकराया पक्षी, अहमदाबाद में कराई सुरक्षित लैंडिंग

उड़ान पर लगाया जा सकता है प्रतिबंध

अनियंत्रित व्यवहार के स्तर के आधार परए संबंधित एयरलाइन द्वारा गठित एक आंतरिक समिति उस अवधि के बारे में निर्णय ले सकती है जिसके लिए एक अनियंत्रित यात्री को उड़ान भरने से प्रतिबंधित किया जा सकता है।
और पढ़िए – देश से जुड़ी अन्य बड़ी ख़बरें यहाँ पढ़ें


Get Breaking News First and Latest Updates from India and around the world on News24. Follow News24 and Download our - News24 Android App. Follow News24 on Facebook, Telegram, Google News.