सावधान! WhatsApp से पार्ट टाइम जॉब का ऑफर पड़ा भारी, 42 लाख का लगा चूना; ऐसे ठगों से बचें
WhatsApp Part Time Job Fraud: डिजिटल प्लेटफॉर्म सभी के लिए कई कामों को आसान करने का एक माध्यम बन चुका है, लेकिन इसके जरिए कई तरह के फ्रॉडस्टर और स्कैमर्स भी अपने कामों को अनजाम देते नजर आते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से कई लोगों के साथ फ्रॉड होते आ रहे हैं। किसी लिंक पर क्लिक करना, कॉल पिक कर लेना या फिर फेसबुक समेत अन्य सोशल मीडिया से ठगी के कई मामले आते रहते हैं। ताजा मामला महाराष्ट्र के नागपुर से सामने आया है जिसमें एक व्यक्ति के साथ नौकरी के नाम पर लाखों रुपये की धोखेबाजी हुई है।
42 लाख रुपये से ज्यादा की ठगी
बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र के नागपुर में एक शख्स को ऑनलाइन घोटालेबाजों ने जॉब के नाम पर 42 लाख रुपये से अधिक का चूना लगाया। पुलिस के अनुसार एक आईटी पेशेवर पीड़ित प्रफुल्ल रगराओ गोंडेकर के साथ आसान कमाई करवाने के नाम पर ठगी हुई है। जालसाजों ने आसानी से नकदी बनाने के लिए इंटरनेट पर अलग-अलग कामों को पूरा करने का लालच दिया। इसके लिए उन्हें एक व्हाट्सएप ग्रुप (WhatsApp Group Part Time Job Fraud) से जोड़ा गया और ऑनलाइन टास्क को पूरा करने के लिए कहा गया।
ग्रुप में जोड़कर बनाया शिकार
पुलिस के अनुसार पीड़ित प्रफुल्ल को व्हाट्सएप पर ऑनलाइन पार्ट टाइम नौकरी के लिए एक लिंक मिला था। साथ ही उन्हें 35 मेंबर्स वाले "LY ऑनलाइन ट्रेडिंग D101" नामक एक चैट ग्रुप में भी जोड़ा गया था। ग्रुप में अन्य सदस्यों ने बताया कि उनके द्वारा किए गए निवेश से बहुत बेनिफिट हुआ है। ऐसे में पीड़ित प्रफुल्ल का विश्वास और बढ़ गया, जिसके बाद उसने आगे की प्रक्रिया को अपनाया।
टास्क के नाम पर हुई ठगी
साइबर जालसाजों ने पीड़ित को लाभ उठाने के लिए एक वेबसाइट पर पंजीकरण करने के लिए प्रोत्साहित किया। हालांकि, रजिस्टरेशन करने के बाद कोई पैसा नहीं कमा सका। दरअसल, जून के बाद से उन्हें ऐसे कई कामों करने के लिए कहा गया जिसमें वो हर बार काम को पूरा करने में असफल रहे और उन्हें पैसे का नुकसान हुआ। गोंडेकर को 2 महीने में जालसाजों के कारण 42.55 लाख रुपये तक का नुकसान हुआ।
हाल ही में दर्ज हुआ मामला
एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार इस मामले की शिकायत इसी सप्ताह के शुरुआत में की गई है। 30 साल के आईटी पेशेवर पीड़ित प्रफुल्ल रगराओ गोंडेकर ने साइबर पुलिस को पूरा मामला बताया, जिसके बाद भारतीय दंड संहिता, धारा 420 (धोखाधड़ी) और सूचना प्रौद्योगिकी के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत मामले को दर्ज किया गया है। फिलहाल, इसकी जांच की जा रही है।
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