स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा बीते कुछ टाइम से चर्चा में बने हुए हैं। अब कुणाल कामरा ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसको लेकर कॉमेडियन फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। कुणाल ने हाईकोर्ट से मुंबई पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने की मांग की है। आइए जानते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला?
कामरा ने क्यों खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा?
दरअसल, कुणाल कामरा ने स्टैंड-अप कॉमेडी शो में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर कथित रूप से ‘गद्दार’ टिप्पणी कर दी थी। इसके बाद शिवसेना शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं ने खूब हंगामा किया था। वहीं, अब इस मामले वे कामरा ने हाईकोर्ट का रुख किया है और मुंबई पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है, उसे रद्द करने की मांग की है।
21 अप्रैल को होगी मामले की सुनवाई
बॉम्बे हाईकोर्ट की वेबसाइट की मानें को कुणाल कामरा ने बीते शनिवार यानी 5 अप्रैल को उक्त मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की है और इसके लिए एक याचिका भी दायर की है। इस याचिका में कहा गया कि ये एफआईआर संविधान से मिले उन्हें मौलिक अधिकारों का उल्लघंन है।
तीन बार पुलिस कर चुकी है तलब
बता दें कि अब इस मामले में जस्टिस सारंग वी. कोतवाल और जस्टिस श्रीराम एम. मोदक की बेंच 21 अप्रैल को सुनवाई करेगी। वहीं, मामले में कामरा को मुंबई पुलिस तीन बार तलब कर चुकी है, लेकिन इसके बाद भी कुणाल पुलिस के सामने पेश नहीं हुए। अब देखने वाली बात होगी कि ये मामला क्या मोड़ लेगा? इसका पता 21 अप्रैल की सुनवाई में ही चलेगा।
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