Shilpa Shetty 60cr Controversy: बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी पिछले कुछ दिनों से 60 करोड़ के घोटाले वाले विवाद को लकेर चर्चा में हैं. दीपक कोठारी की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था. ऐसे में अब खबर सामने आ रही थी कि बैंग्लोर के बाद एक्ट्रेस के मुंबई वाले घर पर इनकम टैक्स के अधिकारियों ने छापा मारा है. ऐसे में अब इस मामले को लेकर एक्ट्रेस के वकील प्रशांत पाटिल का बयान सामने आया है. उन्होंने शिल्पा की ओर से छापे वाले मामले को लेकर सफाई दी है. चलिए बताते हैं उन्होंने क्या कहा.
शिल्पा शेट्टी के वकील ने दिया बयान
शिल्पा शेट्टी के वकील प्रशांत पाटिल ने एक्ट्रेस की ओर से छापेमारी वाले मामले पर बयान जारी करते हुए कहा, 'मेरी क्लाइंट शिल्पा शेट्टी कुंद्रा की ओर से मैं यह स्पष्ट करना चाहता कि मेरी क्लाइंट के खिलाफ आयकर विभाग की किसी भी प्रकार की कोई रेड नहीं हुई है. यह केवल आयकर अधिकारियों द्वारा की जा रही एक नियमित जांच प्रक्रिया है, जो मेरी क्लाइंट शिल्पा शेट्टी कुंद्रा से संबंधित फॉलो-अप के तहत की जा रही है.'
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बेस्टियन कंपनी की को-ऑनर हैं शिल्पा शेट्टी
ये मामला उनकी बेस्टियन हॉस्पिटैलिटी कंपनी से जुड़ा हुआ है. शिल्पा शेट्टी इस कंपनी की को-ऑनर हैं. इस कंपनी के नाम पर मुंबई, पुणे, बैंग्लोर और गोवा में बेस्टियन नाम से क्लब और रेस्टोरेंट है. बताया जा रहा था कि इनकम टैक्स विभाग को संदेह है कि होटल व्यवसाय में निवेश, आय और टैक्स भुगतान को लेकर गड़बड़ियां की गई हैं. ऐसे में विभाग द्वारा बैस्टियन रेस्टोरेंट से संबंधित फाइनेंशियल लेन-देन और कथित टैक्स अनियमितताओं की जांच कर रहे हैं. इसी सिलसिले में अब आईटी की जांच शिल्पा के मुंबई वाले घर तक पहुंच गई है. इंडिया टुडे की रिपोर्ट की मानें तो इनकम टैक्स विभाग, कंपनी के आउटलेट और इसके प्रमोटरों के घर पर रेड मार रही है. इसकी शुरुआत बुधवार को गई थी. पहले बैंग्लोर में छापेमारी की गई थी.
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मामले में धारा 420 भी जुड़ी
इसी के साथ ही शिल्पा शेट्टी और पति राज कुंद्रा के इस केस में अपडेट ये भी सामने आ रहे हैं कि मुंबई पुलिस की EOW ने बॉलीवुड एक्ट्रेस और उनके पति के खिलाफ दर्ज मामले में अब धोखाधड़ी की धारा 420 भी जोड़ दी है. दोनों के खिलाफ एफआईआर दीपक कोठारी की शिकायत पर दर्ज कराई गई थी. शिकायतकर्ता के वकीलों की ओर से जारी बयान के मुताबिक, जांच के दौरान EOW को ऐसे सबूत मिले हैं, जिनके आधार पर यह गंभीर धारा जोड़ी गई है.
EOW ने मजिस्ट्रेट को दी जानकारी
जांच एजेंसी का कहना है कि अब तक गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं और इलेक्ट्रॉनिक सबूत भी जुटाए गए हैं, जिनसे यह संकेत मिलता है कि इस मामले में शिकायतकर्ता को करीब 60 करोड़ रुपये से ज्यादा का कथित नुकसान हुआ है. वकीलों के अनुसार, जांच में सामने आए तथ्यों और दस्तावेजों के आधार पर कानून के तहत धोखाधड़ी का अपराध जोड़ना जरूरी था. शिकायतकर्ता का कहना है कि EOW की यह कार्रवाई पूरी तरह कानूनी प्रावधानों के अनुरूप है और पहले से उनकी ओर से अदालत में रखे गए तर्कों को मजबूत करती है.
ऐसे में अब इस मामले में धारा 420 के जुड़ने के बाद अब जांच का दायरा और बढ़ सकता है. दरअसल, IPC की धारा 420, मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून (PMLA) के तहत एक शेड्यूल्ड ऑफेंस मानी जाती है. इसी वजह से शिकायतकर्ता ने अपने वकीलों को निर्देश दिया है कि वो ED के सामने भी जरूरी कानूनी कार्रवाई शुरू करें. बयान में कहा गया है कि शिकायतकर्ता ED से मांग करेगा कि कथित अपराध से जुड़े पैसों की पहचान की जाए. उन्हें ट्रेस किया जाए और कानून के तहत जब्त किया जाए. साथ ही, PMLA के प्रावधानों के अनुसार संपत्तियों को अटैच करने की भी मांग की जाएगी.
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आरोपों पर शिल्पा शेट्टी का बयान
गौरतलब है कि आरोपों पर शिल्पा शेट्टी का भी बयान सामने आ चुका है. आयकर विभाग की रेड से पहले इन आरोपों से इनकार किया था और इन्हें बेबुनियादी ठहराया था. उन्होंने कहा था कि उन्होंने जांच में सहयोग दिया है. साथ ही उन्होंने न्यायपालिका के साथ कानून पर भरोसा भी जताया कि उन्हें न्याय जरूर मिलेगा. उन्होंने मीडिया से भी इस मामले में संयम बरतने का आग्रह किया था और कहा था कि मामला अभी कोर्ट में है और जल्द सच सामने आएगा.