सांप, रेव पार्टी और सेलेब्रिटी…केस से जुड़ा मशहूर सिंगर का नाम, Elvish Yadav ने पुलिस के सामने उगला राज
Singer Fazilpuria
Elvish Yadav Snake Venom Case Connected To Fazilpuria: यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी-2 विनर एल्विश यादव के सांप, जहर और रेव पार्टी कांड का कनेक्शन अब एक मशहूर सिंगर से जुड़ गया है, जिससे नोएडा पुलिस जल्द पूछताछ कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, एल्विश यादव ने पुलिस पूछताछ में उस हस्ती का नाम और सांपों के साथ वाली वीडियो से उसके कनेक्शन के बारे में बताया। सिंगर का नाम फाजिलपुरिया है, जो हरियाणा का रहने वाला है। इसका असली नाम राहुल यादव है। एल्विश का कहना है कि उसने सांप के साथ वीडियो फाजिलपुरिया के गाने की शूटिंग के सेट पर शूट किया था। उसी ने सांप का अरेंजमेंट किया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, फाजिलपुरिया का नाम FIR में नहीं है, मगर एल्विश यादव के राज उगलने के बाद उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है।
कौन है फाजिलपुरिया?
फाजिलपुरिया ने हरियाणा के गुरुग्राम जिले के एक छोटे से गांव झरसा का रहने वाला है। बॉलीवुड सॉन्ग 'लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल्ल' गाया था, फाजिलपुरिया ने ही गया था, जिसे उन्होंने ही लॉन्च किया था। उनके गाने को ही आलिया भट्ट और सिद्धार्थ मल्होत्रा पर फिल्माकर फिल्म कपूर एंड सन्स में यूज किया गया है, जो काफी मशहूर हुआ था, लेकिन अब एल्विश यादव से जुड़े केस में सिंगर का नाम आने से पुलिस वाले भी काफी हैरान हैं। पुलिस के हाथ एक ऑडियो भी लगा है, जिसे सांसद मेनका गांधी की संस्था पीपुल फॉर एनिमल (PFA) के सदस्य गौरव यादव ने सबूत के तौर पर पुलिस को दिया हे। इस ऑडियो में केस में नामजद राहुल और गौरव बात कर रहे हैं। इसके अलावा पुलिस का फोकस केस से जुड़े सबूत जुटाने पर है।
केस में एक और धारा जोड़ने की चल रही तैयारी
बता दें कि नोएडा में रेव पार्टी करने, विदेशी लड़कियों के बुलाने और नशे के लिए सांपों के जहर का इस्तेमाल करने के मामले में एल्विश समेत 6 नामजद आरोपी हैं। इस संबंध में सेक्टर 49 में केस दर्ज हुआ था, जिसे बाद में सेक्टर 20 थाने में ट्रांसफर कर दिया गया। 5 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने दिल्ली के दिल्ली के राहुल (32), टीटूनाथ (45), जयकरन (50), नारायण (50) और रविनाथ (45) को केस में नामजद करके जेल भेज दिया है। केस में सभी आरोपियों के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की विभिन्न धाराओं और IPC की धारा-120बी के तहत केस दर्ज किया गया है। वहीं अब केस में वन्य जीव क्रूरता अधिनियम की धारा जोड़ने की तैयारी चल रही है, क्योंकि केस के पांचों आरोपियों से जो 9 सांप बरामद किए गए थे, उनकी मेडिकल जांच में पता चला कि 5 सांपों के साथ क्रूरता हुई। उनकी विष ग्रंथि निकाली गई थी। अन्य 4 सांप जहरीले नहीं थे, क्योंकि उनमें विष ग्रंथि नहीं थी।
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