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Pension Scheme: दिल्ली में विधवाओं, तलाकशुदा समेत इन महिलाओं को मिल रही है पैसों की मदद, पात्र महिला ऐसे करे अप्लाई

Delhi Widow Pension Scheme: दिल्ली सरकार ने 18 वर्ष से 59 वर्ष की आयु वर्ग की विधवाओं, तलाकशुदा, अलग हो चुकी, जिसे छोड़ दिया गया हो और गरीब महिलाओं के लिए एक योजना शुरू की है। जिनके पास जीवन अच्छे से जीने के पर्याप्त साधन नहीं हैं और वे गरीब, जरूरतमंद और कमजोर हैं तो […]

Edited By : Nitin Arora | Updated: Aug 4, 2023 13:07
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Delhi Widow Pension Scheme: दिल्ली सरकार ने 18 वर्ष से 59 वर्ष की आयु वर्ग की विधवाओं, तलाकशुदा, अलग हो चुकी, जिसे छोड़ दिया गया हो और गरीब महिलाओं के लिए एक योजना शुरू की है। जिनके पास जीवन अच्छे से जीने के पर्याप्त साधन नहीं हैं और वे गरीब, जरूरतमंद और कमजोर हैं तो उन्हें इस योजना के तहत पैसों की मदद की जाएगी।

योजना के अनुसार पात्र महिला को सरकार की ओर से प्रति माह 2500 रुपये का मासिक अनुदान मिलेगा। 18 वर्ष से 59 वर्ष से अधिक आयु की विधवा, तलाकशुदा, अलग हो चुकी, जिसे छोड़ दिया गया हो और गरीब महिला इस योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं। हालांकि, आवेदक दिल्ली की निवासी होनी चाहिए।

 

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इन बातों का रखें ध्यान

  • आवेदक की वार्षिक आय सभी स्रोतों (किराया, बचत और निवेश पर ब्याज/लाभांश, खेत से कमाई, संपत्ति बिक्री आय आदि सहित) से 1,00,000/- रुपये प्रति वर्ष से कम होनी चाहिए।
  • आवेदक के पास आधार नंबर अनिवार्य रूप से होना चाहिए।
  • आवेदक के पास केवल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के किसी भी बैंक में एकल-संचालित आधार लिंक्ड खाता होना चाहिए।
  • आवेदक को इस उद्देश्य के लिए केंद्र सरकार/राज्य सरकार/एमसीडी या एनडीएमसी और अन्य सरकारी/स्थानीय निकायों या किसी अन्य स्रोत से कोई पेंशन/वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं होनी चाहिए।

दिल्ली विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन ऐसे करें

  • आवेदन ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल (दिल्ली) पर ऑनलाइन किया जाएगा। https://edistrict.delhigovt.nic.in/ इस लिंक पर जाएं।
  • https://edistrict.delhigovt.nic.in/ पर लॉग इन करें।
  • सिटीजन कॉर्नर के अंतर्गत न्यू यूजर पर क्लिक करें।
  • दस्तावेज चुनें – आधार या वोटर आईडी पर क्लिक करें।
  • अपना आधार कार्ड नंबर/मतदाता पहचान पत्र नंबर दर्ज करें।
  • दिखाए गए बॉक्स में कैप्चा टाइप करें।
First published on: Aug 04, 2023 11:58 AM

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