नई दिल्ली: काम के दौरान खर्चों के बीच पैसे बचाने के लिए एक कुशल योजना बनानी होती है और पैसों को सही समय पर सही जगह पर निवेश करना होगा। लोग अपने सेवानिवृत्त जीवन को बनाए रखने के लिए अपनी मेहनत की कमाई को विभिन्न निवेश योजनाओं में निवेश करते हैं। इनमें एक PPF योजना भी है। हालांकि, अगर खाताधारक की मौत हो जाती है तो उसके पैसों का क्या होता है?
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पीपीएफ की किसी भी योजना की परिपक्वता अवधि 15 वर्ष है। लेकिन हां, पीपीएफ खाता मैच्योरिटी समय से पहले भी बंद किया जा सकता है।
पीपीएफ खाते से मैच्योरिटी अवधि से पहले पैसे कब निकाल सकते हैं?
पीपीएफ खाताधारक स्वास्थ्य और शिक्षा की आपात स्थिति में मैच्योरिटी से पहले पैसे निकाल सकते हैं। अगर खाताधारक एनआरआई है, तो पीपीएफ खाता खुलने की तारीख से कम से कम 5 साल पूरे होने के बाद बंद किया जा सकता है। हालांकि, 1 फीसदी ब्याज की कटौती की जाएगी।