हमारे साथ जुड़ें X IG YT FB
Trending: CJP ProtestGyanesh KumarSIRBigg Boss 20

PPF खाताधारक की मृत्यु के बाद पैसों का क्या होता है? यहां पढ़ें- सभी जानकारी

विज्ञापन

नई दिल्ली: काम के दौरान खर्चों के बीच पैसे बचाने के लिए एक कुशल योजना बनानी होती है और पैसों को सही समय पर सही जगह पर निवेश करना होगा। लोग अपने सेवानिवृत्त जीवन को बनाए रखने के लिए अपनी मेहनत की कमाई को विभिन्न निवेश योजनाओं में निवेश करते हैं। इनमें एक PPF योजना भी है। हालांकि, अगर खाताधारक की मौत हो जाती है तो उसके पैसों का क्या होता है?

अभी पढ़ें – UIDAI update: जानिए आधार कार्ड से बैंक अकाउंट बैलेंस कैसे चेक करें

पीपीएफ की किसी भी योजना की परिपक्वता अवधि 15 वर्ष है। लेकिन हां, पीपीएफ खाता मैच्योरिटी समय से पहले भी बंद किया जा सकता है।

विज्ञापन

पीपीएफ खाते से मैच्योरिटी अवधि से पहले पैसे कब निकाल सकते हैं?

पीपीएफ खाताधारक स्वास्थ्य और शिक्षा की आपात स्थिति में मैच्योरिटी से पहले पैसे निकाल सकते हैं। अगर खाताधारक एनआरआई है, तो पीपीएफ खाता खुलने की तारीख से कम से कम 5 साल पूरे होने के बाद बंद किया जा सकता है। हालांकि, 1 फीसदी ब्याज की कटौती की जाएगी।

क्या होता है जब खाताधारक की मृत्यु हो जाती है?

अगर खाताधारक की मैच्योरिटी से पहले मृत्यु हो जाती है, तो उसका नॉमिनी पैसा निकाल सकता है। ऐसी स्थिति में कोई टाइम बार नहीं है। मृत्यु के बाद उसका पीपीएफ खाता बंद कर दिया जाएगा। राशि नामांकित व्यक्ति या कानूनी उत्तराधिकारी को दी जाएगी। एक ही खाते को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है।

विज्ञापन

अभी पढ़ें – Gold Price Today 13 October: करवा चौथ पर सर्राफा बाजार गुलजार, करवा पर अपने ‘चांद’ को दें ‘गोल्डेन’ तोहफा

चक्रवृद्धि ब्याज

पीपीएफ पर ब्याज दर सरकार तय करती है। ब्याज तिमाही आधार पर बदला जाता है। फिलहाल 7.1 फीसदी ब्याज दिया जा रहा है।

विज्ञापन

अभी पढ़ें – बिजनेस से जुड़ी खबरें यहाँ पढ़ें

संबंधित खबरें

न्यूज 24 पर पढ़ें देश, राष्ट्रीय समाचार (National News), खेल, मनोरंजन, धर्म, लाइफ़स्टाइल, हेल्थ, शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।

First published on:

Know More: Editorial Guidelines

लेख समाप्त

लेखक के बारे में

ताज़ा खबरें

Sponsored Links by Taboola