Vidhwa Pension Yojana: विधवाओं की आर्थिक मदद करेगी यूपी सरकार, हर महीने देगी इतने रुपये! स्टेप बाय स्टेप ऐसे करें आवेदन
Vidhwa Pension Yojana: भारत सरकार ने देश की विधवा महिलाओं की मदद के लिए विधवा पेंशन योजना बनाई। यह योजना देश की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए फायदेमंद साबित हुई। सरकार विधवा पेंशन योजना के माध्यम से अपने पति को खोने वाली महिलाओं को मासिक पेंशन के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
यह स्कीम उन महिलाओं के लिए है जिनके पति साथ नहीं है। विधवाओं की उम्र 18 से 65 के बीच होनी चाहिए। यदि आपको लगता है कि आप इस स्कीम के योग्य हैं, तो विधवा पेंशन कार्यक्रम के लिए आवेदन करने का तरीका जानिए।
केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के रूप में 1995 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (IGNWPS) की शुरुआत की। कई राज्य सरकारों ने विधवाओं को लाभान्वित करने के लिए इस योजना को अपनाया है। यह योजना गरीब विधवाओं को उनके निधन तक मासिक पेंशन प्रदान करती है। इस योजना में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का योगदान रहता है।
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विधवा के पास है बच्चा तो ये रूल होगा लागू
इस कार्यक्रम के लिए पात्र होने के लिए, आवेदक को कुछ आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे, विशेष रूप से उनकी कम आय को प्रमाणित करने वाले आय दस्तावेज। यदि कोई महिला बच्चे पैदा करती है, तो वह तब तक पेंशन प्राप्त कर सकती है जब तक कि बच्चा 25 वर्ष की आयु तक नहीं पहुंच जाता है। हालांकि, सरकार एक महिला की पेंशन का भुगतान तब तक करती रहेगी जब तक कि वह 65 वर्ष की नहीं हो जाती, अगर उसकी केवल एक लड़की है।
योजना के लाभ
- कम आय वाली महिलाओं को लाभ होता है।
- आवेदक अपना आवेदन ऑनलाइन जमा करके समय और पैसा बचा सकता है।
- छोटे बच्चों वाली विधवाएं इसका उपयोग अपने बच्चों की प्राथमिक शिक्षा के भुगतान के लिए कर सकती हैं।
- विधवाएं मृत पति के परिवार पर निर्भरता को खत्म कर खुद स्वतंत्र रूप से अपना ख्याल रख सकती हैं।
- विधवा पेंशन के लिए पात्रता मानदंड
- विधवा की उम्र 18 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- विधवा या परित्यक्त महिलाएं ही इसका अनुरोध कर सकती हैं।
- विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन करने के लिए, सभी आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए।
- विधवा दोबारा शादी नहीं कर सकती।
- विधवा को एक कामकाजी फोन नंबर, बैंक खाते से जुड़ा आधार कार्ड और दोनों की आवश्यकता है।
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आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- पहचान पत्र (वोटर आईडी आदि)
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक, IFSC कोड के साथ बैंक खाता संख्या
- जन्म प्रमाणपत्र
- आय प्रमाणपत्र
- जाति प्रमाणपत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- पंजीकृत मोबाइल नंबर
यूपी विधवा पेंशन योजना
यूपी सरकार ने विधवा महिला पेंशन योजना के कल्याण और स्वतंत्रता के लिए एक योजना में भागीदारी बढ़ाई है। इस कार्यक्रम के बाद, सरकार विधवा महिलाओं को ₹300 की मासिक पेंशन प्रदान करती है। 18 से 60 वर्ष की महिलाएं इस कार्यक्रम के लिए आवेदन करने की पात्र हैं। लाभार्थियों को यह भुगतान निर्धारित मानदंडों के अनुसार सीधे बैंक खातों में वितरित किया जाता है।
ऐसे करें आवेदन
- sspy-up.gov.in पर जाएं।
- निराश्रित महिला पेंशन ऑनलाइन पर जाएं।
- फॉर्म भरें।
- सिक्योरिटी कोड को भरकर सबमिट करें।
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