1 अक्टूबर से बदलने जा रहे हैं ये नियम, आपकी जेब पर पड़ सकता है असर
Rules Changes From October 2023 : सितंबर का महीना अब अपने अंतिम पड़ाव पर यानी खत्म होने वाला है और नया महीन अक्टूबर दस्तक देने के लिए तैयार है। नए महीने की पहली तारीख यानी 1 अक्टूबर से सरकारी कामों के साथ-साथ वित्तिय मामलों से संबंधित कई नियम बदलने जा रहे हैं। जिसका आम लोगों के साथ-साथ उनकी जेबों पर भी सीधा असर पर सकता है।
फिलहाल सितंबर के महीने में अभी 5 दिन बचे हैं। ऐसे में कई ऐसे काम हैं जिन्हें आपको 30 सितंबर तक जरूर कर लेना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए जानते हैं कि एक अक्टूबर से क्या-क्या बदलाव होने जा रहे हैं।
एक अक्टूबर से 2000 रुपये का नोट मान्य नहीं
अगर आपके पास भी 2000 रुपये का नोट है और आपने अब तक इसे नहीं बदला है तो 30 सितंबर तक इस काम को जरूर पूरा काम कर लें। दरअसल 30 सितंबर 2023 दो हजार रुपये के नोट को बदलने की आखिरी तारीख है। इसके बाद 2000 रुपये के नोट नहीं चलेंगे और आपके ये नोट बेकार हो जाएगा।
बचत योजनाओं का आधार से लिंक जरूरी
अगर आपने अपने बैंक खाते और छोटी बचत योजनाओं को आधार से अभी तक लिंक नहीं करवाया है तो ये काम जल्द से जल्द कर लें। क्योंकि 30 सितंबर तक पीपीएफ (PPF), सुकन्या समृद्धि योजना (SSY), पोस्ट ऑफिस स्कीम को आधार से जोड़ना जरूरी हो गया है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो 1 अक्टूबर 2023 से ऐसे खातों को फ्रीज किया जा सकता है। इसके बाद इसमें आप कोई ट्रांजैक्शन या फिर निवेश नहीं कर पाएंगे।
नॉमिनेशन होगा अनिवार्य
सेबी ने डीमैट खाते (Demat Accounts), ट्रेडिंग खाते (Trading Accounts) और म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए 30 सितंबर तक नॉमिनेशन अनिवार्य है। अगर कोई अकाउंड होल्डर 30 सिंतबर तक नॉमिनेशन नहीं करता है तो 1 अक्टूबर से उनके खाते को फ्रीज कर दिया जाएगा।
सर्टिफिकेट हो जाएगा अनिवार्य
सरकारी कामों के नियमों में भी 1 अक्टूबर से बड़ा बदलाव होने जा रहा है। एक अक्टूबर से स्कूल, कॉलेज में दाखिला, सरकारी नौकरी के आवेदन, आधार रजिस्ट्रेशन, शादी के रजिस्ट्रेशन, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन, वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने समेत कई अन्य चीजों के लिए सर्टिफिकेट का होना आवश्यकता हो जाएगा।
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विदेश टूर पैकेज हो जाएगा महंगा
इसके साथ ही अगर अगले महीने से विदेश टूर पैकेज महंगा होने जा रहा है। एक अक्टूबर से 7 लाख रुपए से कम का विदेशी टूर पैकेज के लिए आपको 5 फीसदी TCS देना होगा। जबकि 7 लाख रुपए से ज्यादा के टूर पैकेज के लिए 20 फीसदी TCS देना होगा।
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