Indian Railway Ticket Rule: महाराष्ट्र जैसे राज्यों में सफर करने के लिए ज्यादातर लोग ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं. लंबी दूरी के लिए तो देश के अधिकांश लोग ट्रेन का ऑप्शन ही चुनते हैं. लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि किसी वजह से ट्रेन छूट जाती है और लोग मान लेते हैं कि अब उनकी टिकट बेकार हो गई है. क्या ऐसा होता है? अगर आपकी ट्रेन छूट जाए, तो क्या आप उसी टिकट पर दूसरी ट्रेन में ट्रैवल कर सकते हैं? या आपको नया टिकट खरीदना पड़ेगा? बहुत से लोगों को इस बारे में नहीं पता होता. आइए जानते हैं कि इंडियन रेलवे के नियम क्या कहते हैं.
Gold Silver Rate: बजट के बाद चढ़ेगा या गिरेगा सोने चांदी का भाव? जानें क्या कहते हैं एक्सपर्ट
---विज्ञापन---
अगर ट्रेन छूट जाए तो क्या करें?
ट्रेन छूट जाना यात्रियों के लिए एक बड़ी समस्या बन सकती है. ऐसी स्थिति में, पहला सवाल यह होता है कि क्या टिकट का रिफंड मिलेगा . दूसरा यह कि क्या उसी टिकट का इस्तेमाल करके दूसरी ट्रेन में यात्रा की जा सकती है. रेलवे के नियमों के अनुसार, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पास किस तरह का टिकट है.
---विज्ञापन---
क्या आप जनरल टिकट पर दूसरी ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं?
अगर आपके पास जनरल टिकट है, तो आप बिना किसी परेशानी के उसी कैटेगरी की किसी भी दूसरी ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं. हालांकि, अगर आप किसी दूसरी कैटेगरी की ट्रेन में यात्रा करना चाहते हैं, तो आपको जुर्माना देना पड़ सकता है.
जनरल टिकट मेल-एक्सप्रेस, सुपरफास्ट, राजधानी और वंदे भारत जैसी प्रीमियम ट्रेनों में मान्य नहीं होते हैं. अगर आप ऐसी ट्रेनों में जनरल टिकट पर यात्रा करते हैं, तो TTE आपको डब्ल्यूटी यात्री मान सकता है और जुर्माना लगा सकता है.
अगर आपके पास रिजर्वेशन टिकट है तो क्या होगा?
अगर आपके पास रिजर्वेशन टिकट है और आपकी ट्रेन छूट जाती है, तो आप उस टिकट पर दूसरी ट्रेन में यात्रा नहीं कर सकते. अगर आप ऐसा करते हुए पकड़े जाते हैं, तो TTE आपको बिना टिकट यात्री मान सकता है और नियमों के अनुसार जुर्माना लगाया जाएगा.
साथ ही, अगर आप जुर्माना नहीं देते हैं, तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है और आपको जेल भी जाना पड़ सकता है. ऐसी स्थिति में, सही तरीका यह है कि आप रिफंड के लिए अप्लाई करें (TDR फाइलिंग) और दूसरी ट्रेन में यात्रा करने के लिए नया टिकट लें.
TDR कैसे फाइल करें :
अगर आपकी ट्रेन छूट गई है, तो रिजर्वेशन टिकट का रिफंड पाने के लिए आपको TDR फाइल करना होगा. अगर टिकट काउंटर से लिया गया था, तो आपको TDR ऑफलाइन फाइल करना होगा. आपको रेलवे स्टेशन के काउंटर पर जाकर TDR फॉर्म भरना होगा और उसे जमा करना होगा.
TDR ऑनलाइन कैसे फाइल करें
- अगर टिकट ई-टिकट है, तो आपको IRCTC वेबसाइट या ऐप पर लॉग इन करना होगा.
- ट्रेन ऑप्शन पर क्लिक करें और फाइल TDR ऑप्शन चुनें.
- फिर अपना टिकट चुनें, कारण चुनें और TDR फाइल करें.
- रिफंड की रकम ज्यादा से ज्यादा 60 दिनों के अंदर आपके बैंक अकाउंट या वॉलेट में वापस आ जाएगी.
टिकट कैंसिल करने और रिफंड के क्या नियम हैं?
- रेलवे के नियमों के अनुसार, तत्काल टिकट कैंसिल करने पर कोई रिफंड नहीं मिलता है.
- अगर आप ट्रेन के तय समय से 48 से 12 घंटे पहले अपना टिकट कैंसिल करते हैं, तो 25% रकम काट ली जाएगी.
- अगर आप 12 से 4 घंटे पहले अपना टिकट कैंसिल करते हैं, तो 50% रकम काट ली जाएगी.
- वेटिंग लिस्ट और RAC टिकट ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक कैंसिल किए जा सकते हैं, उसके बाद कोई रिफंड नहीं मिलेगा.
ऐसी स्थिति में, अगर आपकी ट्रेन छूट जाती है, तो घबराएं नहीं. अगर आपके पास जनरल टिकट है, तो आप दूसरी ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं, लेकिन रिजर्वेशन टिकट के मामले में, रिफंड (TDR) के लिए अप्लाई करना सबसे अच्छा ऑप्शन है.