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Pensioners Alert: समय सीमा से पहले PAN-Aadhaar को करें लिंक, नहीं तो लग जाएगा 1000 रुपये का जुर्माने और रुक जाएंगे ये काम

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Pensioners Alert: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने स्थायी खाता संख्या (PAN) को आधार से जोड़ने की अंतिम तिथि 30 जून 2023 तक बढ़ा दी है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने भी कहा है कि अगर पैन और आधार को समय सीमा से लिंक नहीं किया जाता है, तो लोगों के NPS खाते में लेनदेन प्रतिबंधित हो जाएगा।

PFRDA के 2 मई, 2023 के सर्कुलर में कहा गया है, ‘उक्त विषय पर 23 मार्च, 2023 की हमारी पूर्व की सलाह के क्रम में, सीबीडीटी की 28 मार्च, 2023 की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार पैन को आधार से जोड़ने की तिथि 30 जून, 2023 तक बढ़ा दी गई है।’

NPS लेनदेन पर लग सकता है प्रतिबंध

PFRDA के 23 मार्च 2023 के सर्कुलर के मुताबिक, ‘चूंकि पैन एक प्रमुख पहचान संख्या है और एनपीएस खातों के लिए अपने ग्राहक को केवाईसी आवश्यकताओं का हिस्सा है, सभी संबंधित मध्यस्थों को सभी ग्राहकों के लिए वैध केवाईसी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। सभी मौजूदा ग्राहकों को यह भी सुनिश्चित करना आवश्यक है कि वे 30 जून, 2023 से पहले अपने पैन को आधार संख्या से जोड़ना सुनिश्चित करें, ताकि निरंतर और सुचारू लेनदेन हो सके और उक्त सीबीडीटी परिपत्र के गैर-अनुपालन के परिणामों से बचा जा सके, क्योंकि ऐसे एनपीएस खातों को गैर- केवाईसी अनुपालन, और पैन और आधार के लिंक होने तक एनपीएस लेनदेन पर प्रतिबंध हो सकता है।’

अब तक, CBDT पैन-आधार लिंकिंग की समय सीमा को पांच बार बढ़ा चुका है। पिछली बार 28 मार्च को डेडलाइन बढ़ाई गई थी।

पैन-आधार को जोड़ने के लिए जुर्माना क्या है?

पैन-आधार लिंकेज की नई समय सीमा 30 जून 2023 है। यदि ऐसा 1 जुलाई 2023 या उसके बाद किया जाता है, तो उपयोगकर्ता पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

पैन कार्ड को आधार कार्ड से कैसे लिंक करें

  • आयकर की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग ऑन करें
  • क्विक लिंक सेक्शन में जाएं और लिंक आधार पर क्लिक करें
  • एक नई विंडो दिखाई देगी, अपना आधार विवरण, पैन और मोबाइल नंबर दर्ज करें।
  • ‘I validate my Aadhar details’ के विकल्प का चयन करें
  • आपको अपने पंजीकृत नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा। इसे भरें और ‘Validate’ पर क्लिक करें।
  • जुर्माना भरने के बाद आपका पैन आपके आधार से लिंक हो जाएगा।

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