Paytm से पैसे वसूलने वाले दुकानदार ध्यान दें, 15 मार्च के बाद सर्विसेज जारी रहेंगी या नहीं?
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Paytm Merchant Services: आरबीआई ने 31 जनवरी को पेटीएम पेमेंट बैंक को लेकर बड़ी घोषणा की थी। उसने इसकी क्रेडिट ट्रांजैक्शन और किसी भी तरह की सेवाओं पर बैन लगाने की घोषणा की थी। हालांकि पहले इसकी डेडलाइन 29 फरवरी राखी गई थी लेकिन बाद में बढ़ाकर इसे 15 मार्च 2024 कर दिया गया। अब आरबीआई ने पेटीएम यूज़र्स को बड़ी राहत दी है। पेटीएम पेमेंट बैंक इस्तेमाल करने वाले मर्चेंट यूज़र्स की कुछ सेवाएं ऐसी हैं जो डेडलाइन के बाद भी चलती रहेंगी। यहां जानिए पूरी खबर।
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जारी रहेंगी ये मर्चेंट सर्विसेज
आरबीआई ने यह साफ किया है कि पेटीएम की मर्चेंट सर्विसेज जैसे साउंडबॉक्स, क्यूआर कोड और कार्ड मशीन का इस्तेमाल करना 15 मार्च 2024 के बाद भी जारी रहेगा। यानी Paytm चला रहे व्यापारी या दुकानदार डेडलाइन के बाद भी बिना तकलीफ के इन सेवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे कोई छोटी दुकान वाला हो या मॉल वाला या फिर कोई स्ट्रीट वेंडर। लगभग हर किसी के पास आपको पेटीएम क्यूआर, पेटीएम साउंडबॉक्स और पेटीएम कार्ड मशीन दिख जाएंगे इससे न सिर्फ बिज़नेस बढ़े हैं बल्कि डिजिटली अर्थव्यवस्था में भी बढ़ोत्तरी हो रही है।
आपको बता दें कि केंद्रीय बैंक ने जनवरी के एक आदेश में पेटीएम इकाई को 29 फरवरी से अपने खाते या वॉलेट में कोई भी नई जमा स्वीकार करना बंद करने के लिए कहा था। आरबीआई ने कहा था कि लगातार और गंभीर पर्यवेक्षी चिंताओं के कारण यह कार्रवाई शुरू हुई थी। इस सप्ताह की शुरुआत में, देश की अपराध से लड़ने वाली एजेंसी ने भी मंच पर विदेशी लेनदेन के विवरण की जांच शुरू कर दी।
आरबीआई ने कहा कि वह व्यापारियों समेत ग्राहकों के हित को ध्यान में रखते हुए समय सीमा आगे बढ़ा रहा है, क्योंकि जिन्हें वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए थोड़े और समय की ज़रूरत हो सकती है।
अधिसूचना में ये साफ कहा गया है कि 15 मार्च, 2024 के बाद किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड उपकरण, वॉलेट, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड आदि में कोई और जमा या क्रेडिट लेनदेन या टॉप अप की अनुमति नहीं दी जाएगी।
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आरबीआई क्यों ले रहा पेटीएम पेमेंट बैंक के खिलाफ एक्शन?
दरअसल, 11 मार्च 2022 को केंद्रीय बैंक ने पेटीएम को नोटिस जारी किया और कहा कि पेमेंट बैंक एक आईटी टीम से अपना ऑडिट करवाएगा। जब Paytm के सिस्टम का ऑडिट हुआ तो आरबीआई को उसकी ऑडिट रिपोर्ट में कई खामियां दिखीं और यह साफ़ हुआ कि पेमेंट बैंक ने आरबीआई के नियमों का पालन नहीं किया। क्योंकि Paytm पेमेंट्स बैंक एक बैंकिंग प्लेटफॉर्म भी है इसलिए उसे केंद्रीय बैंक के आदेशों और नोटिस का पालन करना पड़ा।
पिछले महीने, आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को 29 फरवरी, 2024 के बाद किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड इक्विपमेंट, वॉलेट, फास्टैग और एनसीएमसी कार्ड में जमा या टॉप-अप एक्सेप्ट करने से रोक दिया था। इसके साथ-साथ बैंक ने ग्राहकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ) की एक लिस्ट जारी की है।
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