PAN Card holders Pay Attention: अब तक जारी किए गए कुल 61 करोड़ में से लगभग 48 करोड़ पैन कार्ड (PAN Card) को अब तक आधार कार्ड से जोड़ा जा चुका है और जो लोग इसे 31 मार्च की घोषित समय सीमा तक लिंक नहीं करते हैं, उन्हें विभिन्न व्यवसाय व और कर संबंधी गतिविधियों में लाभ नहीं मिलेगा। सीबीडीटी के अध्यक्ष नितिन गुप्ता ने इस बारे में लोगों को सर्तक किया है।
सरकार ने आधार और पैन के लिंकेज को अनिवार्य कर दिया है और घोषित किया है कि इस वित्तीय वर्ष (31 मार्च, 2023) के अंत तक आधार से जुड़े नहीं हुए व्यक्तिगत पैन (Individual PANs) को निष्क्रिय कर दिया जाएगा।
औरपढ़िए – पेंशनभोगियों के लिए खुशखबरी! अब मिलेगी 50 फीसदी ज्यादा पेंशन, सरकार का बड़ा आदेश
13 करोड़ लोगों के लिए दिक्कत
गुप्ता ने बजट के बाद एक साक्षात्कार में कहा, 'अब तक लगभग 61 करोड़ व्यक्तिगत पैन जारी किए गए हैं और इसमें से लगभग 48 करोड़ को आधार के साथ जोड़ दिया गया है। अंतर अब लगभग 13 करोड़ है, जिसमें छूट वाली श्रेणी शामिल है और हमें उम्मीद है कि बाकी को भी अंतिम तिथि से पहले जोड़ा जाएगा।'
औरपढ़िए –इन 11 देशों में एक रुपये का भी टैक्स नहीं, पूरी कमाई की होती है बचत
बता दें कि जो लोग 31 मार्च तक अपने पैन और आधार को लिंक कराना चाहते हैं, उनके लिए 1,000 रुपये का शुल्क देय होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार द्वारा पहले कई बार दोनों दस्तावेजों को लिंक करने के लिए कहा जा चुका है, लेकिन ऐसा ना करने पर सरकार ने पिछले साल फिर लेट लिंक करने वाले लोगों पर जुर्माना लगाया, जिसके तहत आपको अब दोनों को लिंक करने के लिए 1000 रुपये देने होंगे।
औरपढ़िए – बिजनेस से जुड़ी अन्य बड़ी ख़बरें यहाँ पढ़ें