PAN Card Inactive: परमानेंट अकाउंट नंबर ( Permanent Account Number) जिसे पैन कार्ड के नाम से भी जाना जाता है जिससे व्यक्ति के फाइनेंशियल स्टेटस के तौर पर पहचाना जाता है। बैंकिंग, इनकम टैक्स रिटर्न समेत अन्य वित्तीय काम के लिए पैन कार्ड होना जरूरी होता है और इसका इस्तेमाल भी किया जाता है, लेकिन अगर पैन कार्ड इनएक्टिव हो जाता है तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
जी हां, इनएक्टिव पैन कार्ड के कारण आपके लिए बैंकिंग ट्रांजेक्शन, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग समेत कई अन्य फाइनेंशियल काम को करना मुश्किल हो सकता है। कई वजह हो सकते हैं जिसके चलते आप पैन कार्ड इनएक्टिव या बंद किया जा सकता है। आइए जानते हैं कि कैसे इनएक्टिव पैन कार्ड का पता किया जा सकता है और फिर से पैन को कैसे एक्टिव किया जा सकता है?
डिएक्टिवेट पैन कार्ड को एक्टिव करने के लिए आयकर विभाग के पास आवेदन करें। निर्धारण अधिकारी (AO) को एक पत्र लिखें, आयकर विभाग के पक्ष में इन्डेम्निटी बॉन्ड भरें, पिछले 3 सालों के लिए डिएक्टिवेट पैन का यूज करके फाइल किए गए ITR भी जमा करें, क्षेत्रीय आयकर विभाग कार्यालय में दस्तावेज जमा करें। फिर से पैन कार्ड के एक्टिव होने में करीब 15 दिन का समय लगेगा।
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