PAN-Aadhaar linking: वित्त मंत्रालय ने इस सप्ताह की शुरुआत में पैन-आधार लिंकिंग की समय सीमा 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून कर दी थी। पैन और आधार कार्ड को लिंक नहीं करने के गंभीर परिणाम होंगे क्योंकि सभी अनलिंक किए गए पैन कार्ड 1 जुलाई के बाद निष्क्रिय हो जाएंगे। हालांकि, शुल्क के रूप में 1,000 रुपये के भुगतान के बाद 30 दिनों में पैन कार्ड को दोबारा ऑपरेटिव बनाया जा सकता है। बता दें कि पैन को आधार से लिंक करने का मकसद कर चोरी को रोकना व कर भुगतान प्रणाली को सहज बनाने के लिए किया जा रहा है।
यदि आपका पैन कार्ड निष्क्रिय है तो क्या होगा?
निष्क्रिय कार्ड पर रिफंड नहीं मिलेगा।
रिफंड पर ब्याज देय नहीं होगा।
टीडीएस और टीसीएस उच्च दर पर काटा/एकत्रित किया जाएगा।
अपने आधार और पैन कार्ड को लिंककरने के लिए, यदि आप समय सीमा से चूक जाते हैं तो आपको शुल्क का भुगतान करना होगा। यहां बताया गया है कि आप आधार और पैन कार्ड को लिंक करने के लिए शुल्क का भुगतान कैसे कर सकते हैं।
राशि प्री-फाइल्ड की जाएगी
भुगतान न होने की स्थिति में चालान संख्या/आईटीएनएस 280 का चयन करें
कर आवेदन के रूप में 0021 और भुगतान के प्रकार के रूप में 500 रुपये का चयन करें
जानकारी भरें और नेट बैंकिंग, यूपीआई, या क्रेडिट/डेबिट कार्ड का उपयोग करके राशि का भुगतान करें