PAN-Aadhaar Link Mandatory: भारतीय नागरिकों के लिए आधार और पैन कार्ड कितना जरूरी दस्तावेज है, इस बात से तो आप बखूबी जानते होंगे। पिछले कई सालों से दोनों को लिंक करने को लेकर भी सरकार की तमाम गाइडलाइन के बारे में भी जानते होंगे। दोनों ही सरकारी दस्तावेज हमारे पहचान के तौर पर जाने जाते हैं। आधार का काम एक तरह के पहचान पत्र के जैसा है। जबकि, पैन कार्ड को फाइनेंशियल दस्तावेज के तौर पर जाना जाता है। आधार और पैन कार्ड का इस्तेमाल ज्यादातर कामों के लिए होता है।
आधार और पैन कार्ड का एक दूसरे से लिंक होना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपको 20 प्रतिशत तक का टीडीएस का भुगतान करना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, अगर घर या फ्लैट खरीदने की सोच रहे हैं तो दोनों के लिंक न होने पर आपके लिए समस्या भी बढ़ सकती है।
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अगर कोई व्यक्ति 50 लाख रुपये से अधिक कीमत की प्रॉपर्टी खरीदता है तो उसे 1% TDS देना होता है। जबकि, 99% रकम बेचने वाला सरकार को देता है। हालांकि, अगर प्रॉपर्टी खरीदने वाले का आधार-पैन लिंक नहीं है तो उसे 1% TDS नहीं बल्कि 20% TDS चुकाना पड़ेगा।
How to Link PAN-Aadhaar Card Online in Hindi
इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट ई-फाइलिंग पर जाएं।
यहां आपको बाईं तरफ लिंक्स का ऑप्शन शो होगा, उस पर क्लिक करें।
इसके बाद 'Link Aadhaar' का ऑप्शन शो होगा, उस पर क्लिक करें।
यहां पर अपना आधार नंबर और पैन कार्ड नंबर दर्ज करने के साथ नाम भी एंटर करें।
इसके बाद आपके रजिस्टर्ड फोन नंबर पर एक ओटीपी आएगा।
फोन पर आए ओटीपी एंटर करें और फिर इस तरह से पैन-आधार लिंक हो जाएगा।
आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि आपकी आधार कार्ड और पैन कार्ड की जानकारी आपस में एक जैसी हो। ऐसा इसलिए क्योंकि पैन-आधार लिंक के प्रोसेस के दौरान इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से जानकारी को क्रॉस चेक किया जाता है। ऐसे में जरूरी है कि दोनों कार्ड की जानकारियां वैलिड हों।