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3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने भरी इनकम टैक्स रिटर्न, आप भी जानें- ऑनलाइन ITR भरने के तरीके

Income Tax Return: आयकर विभाग ने इस हफ्ते बताया था कि 18 जुलाई तक 3 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल किए गए हैं, जो पिछले साल की तुलना में 7 दिन पूर्व है। पिछले साल, 25 जुलाई तक 3 करोड़ आईटीआर दाखिल किए गए थे। कर विभाग ने उन लोगों से भी आग्रह […]

Income Tax Return: आयकर विभाग ने इस हफ्ते बताया था कि 18 जुलाई तक 3 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल किए गए हैं, जो पिछले साल की तुलना में 7 दिन पूर्व है। पिछले साल, 25 जुलाई तक 3 करोड़ आईटीआर दाखिल किए गए थे। कर विभाग ने उन लोगों से भी आग्रह किया, जिन्होंने निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए आईटीआर दाखिल नहीं किया है कि वे अंतिम समय के प्रेशर से बचने के लिए जल्द से जल्द अपना आईटीआर दाखिल करें। कर विभाग ने कहा, '18 जुलाई 2023 तक दाखिल किए गए 3.06 करोड़ ITR में से 2.81 करोड़ आईटीआर ई-सत्यापित हो चुके हैं यानी 91 फीसदी से ज्यादा दाखिल आईटीआर ई-सत्यापित हो चुके हैं। ई-सत्यापित आईटीआर में से 1.50 करोड़ से अधिक आईटीआर पहले ही संसाधित हो चुके हैं। इसलिए, हमें उम्मीद है कि हम गति बरकरार रखेंगे।' वित्तीय वर्ष 2022-23 (assessment year 2023-24) के लिए आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा 31 जुलाई, 2023 है। राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने हाल ही में करदाताओं से जल्द से जल्द अपना रिटर्न दाखिल करने के लिए कहा है क्योंकि उन्होंने कहा कि वित्त मंत्रालय तारीख के विस्तार पर विचार नहीं कर रहा है।   ये भी पढ़ेंः france के बाद अब इस देश में भी चलेगा upi पीएम मोदी ने किया एग्रीमेंट साइन  

इन तरीकों से दाखिल की जा सकती है रिटर्न

  • कागजी रूप में रिटर्न प्रस्तुत करके
  • डिजिटल हस्ताक्षर के तहत इलेक्ट्रॉनिक रूप से रिटर्न प्रस्तुत करके
  • इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के तहत रिटर्न में डेटा को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रसारित करके
  • रिटर्न में डेटा को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रसारित करके और उसके बाद रिटर्न फॉर्म आईटीआर-वी में रिटर्न का सत्यापन जमा करके
आईटीआर फाइल करने के बाद चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, इसे वेरिफाई करना एक अहम काम है। यदि सत्यापन नहीं किया गया है, तो आईटीआर को कानूनी नहीं माना जा सकता है और विभाग द्वारा संसाधित नहीं किया जा सकता है। परिणामस्वरूप, करदाताओं को कोई रिफंड नहीं मिलेगा।

आईटीआर को ई-सत्यापित करने के तरीके

नेट बैंकिंग का उपयोग करके आईटीआर सत्यापन

  • नेट बैंकिंग खाते में लॉग इन करें
  • बैंक द्वारा दिए गए 'ई-फाइलिंग' लिंक पर क्लिक करें
  • 'ई-फ़ाइल' टैब पर क्लिक करें और ड्रॉप-डाउन से 'आयकर रिटर्न' चुनें
  • 'आकलन वर्ष', 'ITR For Name', 'सबमिशन मोड' चुनें और 'Continue' पर क्लिक करें।
  • रिटर्न जमा करें

बैंक ATM का उपयोग करके आयकर रिटर्न सत्यापन

  • एटीएम कार्ड को बैंक के एटीएम में स्वाइप करें
  • 'PIN for e-Filing' चुनें। पंजीकृत मोबाइल नंबर पर इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड (EVC) प्राप्त होगा
  • ई-फाइलिंग पोर्ट l--incometaxindiaefiling.gov.in पर लॉग इन करें। बैंक ATM का उपयोग करके रिटर्न को ई-सत्यापित करने का विकल्प चुनें
  • ई-फाइलिंग पोर्टल पर ईवीसी दर्ज करें। आयकर रिटर्न का सत्यापन हो जाएगा

आधार कार्ड से आईटीआर सत्यापन

  • ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं
  • 'ई-फ़ाइल' टैब पर क्लिक करें और ड्रॉप-डाउन से 'आयकर रिटर्न' चुनें
  • 'आकलन वर्ष', ''ITR For Name', 'सबमिशन मोड' चुनें और 'Continue' पर क्लिक करें
  • 'जनरेट आधार ओटीपी' पर क्लिक करें। आधार के साथ पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा
  • ओटीपी दर्ज करें और 'Submit' पर क्लिक करें
इसके अलावा बैंक अकाउंट व डिमैट अकाउंट से भी ITR सत्यापन किया जा सकता है।


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