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31 द‍िसंबर तक PAN-Aadhaar ल‍िंक नहीं क‍िया तो क्‍या होगा अंजाम? जान‍िये

अगर आपने अब तक अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड को ल‍िंक करने का काम खत्‍म नहीं क‍िया है तो जल्‍दी कर लें. क्‍योंक‍ि इसकी आख‍िरी तारीख 31 द‍िसंबर है, ज‍िसे आने में अब स‍िर्फ 9 द‍िन ही बचे हैं. अगर आप इस तारीख तक पैन कार्ड को आधार से ल‍िंक नहीं कर पाते हैं तो आपका पैन कार्ड इनएक्‍ट‍िव हो जाएगा.

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पैन और आधार को अगर ल‍िंक नहीं करते हैं तो इसके क्‍या नुकसान हैं

How To Link Aadhaar-Pan Online : क‍िसी भी भारतीय नागर‍िक के ल‍िए आधार और पैन कार्ड दोनों ही बेहद महत्‍वपूर्ण दस्‍तावेज हैं. सरकार ने इन दोनों को ल‍िंक करना अन‍िवार्य कर द‍िया है. ऐसे में अगर आपने अभी तक इन दोनों को ल‍िंक नहीं क‍िया है तो आगे भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. जो लोग नहीं जानते हैं, उन्‍हें बता दें क‍ि PAN को Aadhaar से ल‍िंक करना इसल‍िए जरूरी है, क्‍योंक‍ि आपका इनकम टैक्‍स र‍िटर्न आएगा या नहीं, न‍िवेश कर पाएंगे या हीं, नया बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं या नहीं, ये सारी बातें इसी पर न‍िर्भर करती हैं. अगर आसान शब्‍दों में कहें तो पैन और आधार अगर ल‍िंक नहीं है, तो आपको हर फाइनेंश‍ियल काम में आगे परेशानी आने वाली है. PAN को Aadhaar से ल‍िंक करने की आख‍िरी तारीख 31 द‍िसंबर है, ज‍िसमें अब स‍िर्फ कुछ ही द‍िन बचे हैं. इनकम टैक्‍स ड‍िपार्टमेंट (Income Tax Department) के ई-फाइल‍िंग पोर्टल पर जाकर आप आसानी से घर बैठे ये काम कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें : EPFO Rule: क्‍या अनमैर‍िड कर्मचारी, अपने भाई-बहन को बना सकता है EPF और पेंशन का नॉमिनी?

31 द‍िसंबर तक पैन को आधार से ल‍िंक नहीं क‍िया तो क्‍या होगा?

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार, अगर आप 31 दिसंबर से पहले अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करते हैं, तो वे सबसे पहले इनऑपरेटिव हो जाएंगे. और क्योंकि आपका पैन इनएक्टिव हो जाएगा, इसलिए आपको ये नतीजे भुगतने पड़ेंगे:

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  1. सबसे पहले आप संबंधित फाइनेंशियल ईयर में अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे. और इसके अलावा, अगर आपका टैक्स पेमेंट टैक्स ड्यू से ज्‍यादा है, तो आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा.
  2. आपसे टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (TDS) और टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स (TCS) मौजूदा रेट से काफी ज्‍यादा रेट पर चार्ज किया जाएगा.
  3. अगर आपका पैन इनऑपरेटिव है, तो सेल्‍फ ड‍िक्‍लरेशन फॉर्म 15G/H स्वीकार नहीं किया जाएगा.
  4. जब तक आपका पैन इनएक्टिव रहेगा, तब तक मौजूदा फॉर्म 15 G/H इनफेक्टिव हो जाएगा.
  5. CDSL और NSDL गाइडलाइंस के अनुसार, आपको डीमैट अकाउंट खोलने या मार्केट से जुड़े इंस्ट्रूमेंट्स में कोई भी ट्रांजैक्शन करने में दिक्कत होगी.
  6. इसके अलावा, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस में ट्रेडिंग पर रोक लग जाएगी.
  7. साथ ही, अपने बैंक अकाउंट के साथ अपना एक्टिव पैन कार्ड देना जरूरी है. इनऑपरेटिव पैन कार्ड से बैंक अकाउंट के ऑपरेशन और ज्‍यादा वैल्यू वाले ट्रांजैक्शन पर भी रोक लग जाएगी.
  8. आपको पर्सनल लोन, ऑटो लोन, एजुकेशनल लोन और होम लोन जैसे टर्म लोन के लिए अप्लाई करने में मुश्किल होगी.
  • कैसे ल‍िंक करें
  • इनकम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट https://www.incometax.gov.in पर जाएं और क्विक लिंक्स के तहत ‘लिंक आधार’ ऑप्शन पर क्लिक करें.
  • PAN और आधार नंबर डालें.
  • आधार कार्ड पर लिखा नाम डालें.
  • मोबाइल नंबर डालें.
  • ‘मैं UIDAI के साथ अपने आधार डिटेल्स को वैलिडेट करने के लिए सहमत हूं’ पर टिक करें.
  • लिंक पर ‘PAN सफलतापूर्वक लिंक हो गया है’ मैसेज पॉप-अप होगा.

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लेखक के बारे में

Vandana Bharti

वन्‍दना भारती News 24 में बतौर ड‍िप्‍टी न्‍यूज एडिटर कार्यरत हैं और मौजूदा समय में बिजनेस डेस्‍क संभाल रही हैं. वन्दना News 24 के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबरें लिखती हैं. वन्‍दना ने अपने करियर की शुरुआत दैन‍िक जागरण अखबार से की. इसके बाद देशबंधु अखबार में उन्होंने ब‍िजनेस रिपोर्टिंग में अपनी विशेषज्ञता विकसित की. साल 2010 में उन्होंने ह‍िन्‍दुस्‍तान अखबार में अपनी सेवाएं दीं, जहां उन्होंने ब‍िजनेस पेज के लिए 6 साल तक काम किया. वन्‍दना, आजतक डिजिटल, India.com और News18.com जैसे न्यूज प्लेटफॉर्म्स में बिजनेस डेस्क से जुड़ी रही हैं. वन्दना ने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीकॉम किया है. कॉमर्स बैकग्राउंड होने के कारण उनकी बिजनेस की खबरों में अच्छी पकड़ है और इन खबरों को वह आसान भाषा में यूजर्स तक पहुंचाती हैं. कितने साल का अनुभव: 18 साल योग्यता: शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बी.कॉम और नई द‍िल्‍ली के YMCA संस्‍थान से पत्रकार‍िता में पीजीडीएमए की डिग्री प्राप्त की है.
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