IRCTC luggage rules: जो यात्री ट्रेनों में अतिरिक्त सामान के साथ यात्रा करते पाए जाते हैं उन्हें भारतीय रेलवे को जुर्माना देने के लिए तैयार रहना चाहिए। रेलवे दशकों से अतिरिक्त सामान के साथ यात्रा करने वाले लोगों पर नरमी बरत रहा है, लेकिन अब उसने एक नई नीति की घोषणा की है, जिसमें कहा गया है कि हवाई यात्रा की तरह रेल यात्रियों को भी अतिरिक्त सामान ले जाने के लिए भुगतान करना होगा।
रेल मंत्रालय ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से लोगों को ट्रेनों में जरूरत से ज्यादा सामान लेकर यात्रा न करने की सलाह दी है। मंत्रालय ने ट्वीट में कहा, 'सामान ज्यादा तो सफर का मजा आधा! अधिक सामान लेकर ट्रेन से यात्रा न करें। अतिरिक्त सामान होने की स्थिति में, पार्सल कार्यालय में जाकर लगेज बुक करें।'
औरपढ़िए –Indian Railway Night Rules: रात में यात्रा के दौरान ना करें मोबाइल चार्ज, रेलवे लागू कर चुका है ये नियम
अतिरिक्त शुल्क के कितना सामान ले जाने की अनुमति है?
एसी प्रथम श्रेणी में, 70 किलोग्राम तक मुफ्त में अनुमति दी जाती है, और एसी 2-टियर के लिए यह सीमा 50 किलोग्राम है। एसी 3-टियर स्लीपर, एसी चेयर कार और स्लीपर क्लास में 40 किलो तक सामान ले जाने की अनुमति है। दूसरी श्रेणी के लिए यह सीमा 25 किलोग्राम तक है। सामान के लिए न्यूनतम शुल्क 30 रुपये है। 70-80 किलोग्राम तक अतिरिक्त सामान ले जाने के लिए यात्रियों को अब अपना सामान बुक कराना होगा और अतिरिक्त भुगतान करना होगा।
और पढ़िए – Gold Price Update: सोना खरीदारों की चमकी किस्मत! अब 33000 रुपये से भी कम में 10 ग्राम खरीदने का शानदार मौका
सामान कैसे बुक करें?
जिस ट्रेन में आप यात्रा कर रहे हैं उसी ट्रेन से ले जाया जाने वाला सामान प्रस्थान समय से कम से कम 30 मिनट पहले बुकिंग स्टेशन के सामान कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यात्री टिकट बुक करते समय भी अपना सामान पहले से बुक कर सकते हैं।
सामान अधिक है तो करना होगा छह गुना अधिक भुगतान
नई गाइडलाइन्स के अनुसार, कोई भी रेल यात्री अधिक और बिना बुक किए सामान को ले जाता है तो उसे सामान की कीमत का छह गुना भुगतान करना होगा। उदाहरण के लिए, यदि कोई 40 किलो अतिरिक्त सामान के साथ 500 किमी की यात्रा कर रहा है, तो यात्री के पास 109 रुपये का भुगतान करके इसे सामान वैन में बुक करने का विकल्प है। लेकिन यदि यात्री यात्रा के दौरान अतिरिक्त सामान के साथ पकड़ा जाता है, तो यात्री को 654 रुपये का जुर्माना अदा करना होगा।
औरपढ़िए – बिजनेस से जुड़ी अन्य बड़ी ख़बरें यहां पढ़ें