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Indian Railways: रेल किराए में होगी भारी कटौती, करोड़ों यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी!

Indian Railways: भारतीय रेलवे ने करोड़ों रेल यात्रियों को बड़ा तोहफा दिया है। रेल मंत्रालय ने एसी सिटिंग सुविधा वाली ट्रेनों में किराए में छूट देनी की शक्तियां जोनल रेलवे को सौंपी हैं, जिससे किराए में 25% तक की कमी आएगी। वंदे भारत समेत सभी ट्रेनों की एसी चेयर कार, एक्जीक्यूटिव क्लास का किराया कम […]

Indian Railways: भारतीय रेलवे ने करोड़ों रेल यात्रियों को बड़ा तोहफा दिया है। रेल मंत्रालय ने एसी सिटिंग सुविधा वाली ट्रेनों में किराए में छूट देनी की शक्तियां जोनल रेलवे को सौंपी हैं, जिससे किराए में 25% तक की कमी आएगी। वंदे भारत समेत सभी ट्रेनों की एसी चेयर कार, एक्जीक्यूटिव क्लास का किराया कम किया जाएगा।

रियायती किराए प्लान को समझें

यह योजना अनुभूति और विस्टाडोम कोचों सहित एसी बैठने की सुविधा वाली सभी ट्रेनों की एसी चेयर कार और एक्जीक्यूटिव कक्षाओं में लागू होगी। छूट का तत्व मूल किराये पर अधिकतम 25% तक होगा। अन्य शुल्क जैसे आरक्षण शुल्क, सुपर फास्ट सरचार्ज, जीएसटी इत्यादि, जो भी लागू हो, अलग से लगाए जाएंगे। ऑक्यूपेंसी के आधार पर सभी वर्गों में छूट प्रदान की जा सकती है। पिछले 30 दिनों के दौरान 50% से कम ऑक्यूपेंसी वाली ट्रेनों (या तो अंत से अंत तक या कुछ निर्दिष्ट पैरों/खंडों में, उन वर्गों के आधार पर जहां छूट प्रदान की जानी है) को ध्यान में रखा जाएगा। छूट की मात्रा तय करते समय परिवहन के प्रतिस्पर्धी माध्यम का किराया मानदंड होगा। छूट यात्रा के पहले चरण और/या यात्रा के अंतिम चरण और/या मध्यवर्ती खंडों और/या यात्रा के अंत से अंत तक के लिए दी जा सकती है, बशर्ते कि उस चरण/खंड/अंत से अंत तक ऑक्यूपेंसी 50% से कम हो। छूट तत्काल प्रभाव से लागू की जाएगी। हालांकि, पहले से बुक किए गए यात्रियों के लिए किराए का कोई रिफंड स्वीकार्य नहीं होगा। इस तरह की छूट शुरू में ट्रेन के आरंभिक स्टेशन के अनुरूप जोन के पीसीसीएम द्वारा तय की गई अवधि के लिए लागू की जाएगी, जो इसके लागू होने से यात्रा की तारीखों के लिए अधिकतम छह महीने के अधीन होगी। रियायती किराया उपरोक्त अवधि के मांग पैटर्न के आधार पर पूरी अवधि या आंशिक अवधि या माहवार या मौसमी या सप्ताह के दिनों/सप्ताहांत के लिए दिया जा सकता है। आगे की समीक्षा नियमित रूप से की जाएगी और ऑक्यूपेंसी के आधार पर छूट को संशोधित/विस्तारित/वापस लिया जा सकता है। यदि योजना में छूट/वापसी में संशोधन का निर्णय लिया जाता है तो उसे तत्काल प्रभाव से लागू भी किया जा सकता है। हालांकि, पहले से बुक किए गए यात्रियों से किराए में कोई अंतर नहीं लिया जाएगा।

विशेष ट्रेनों पर लागू नहीं है स्कीम

यदि शुरू से अंत तक छूट प्रदान की जाती है तो ऐसी ट्रेनों में तय अवधि के लिए तत्काल कोटा निर्धारित नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, यदि ट्रेन की आंशिक यात्रा के लिए छूट प्रदान की जाती है, तो यात्रा के उस हिस्से के लिए तत्काल कोटा प्रदान नहीं किया जा सकता है जहां छूट दी गई है। छूट पहले चार्ट की तैयारी तक और वर्तमान बुकिंग के दौरान बुक किए गए टिकटों के लिए होगी। TTE द्वारा ट्रेन पर छूट की भी अनुमति दी जा सकती है। यह योजना अवकाश/त्यौहार विशेष आदि के रूप में शुरू की गई विशेष ट्रेनों पर लागू नहीं होगी। इस योजना का प्रावधान 1 वर्ष की अवधि तक लागू रहेगा।


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