शादी के गजब फायदे, मिलेगी Tax पर छूट ही छूट
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Income Tax Saving Tips: शादी के गजब फायदे, मिलेगी टैक्स पर छूट ही छूट, जी हां, ये कोई मजाक नहीं है। दरअसल इनकम टैक्स कैसे बचाएं ये हम सभी दिन भर सोचते रहते हैं। हर उस तकनीक पर काम करते हैं कि बस कैसे भी सेक्शन 80 का पूरा फायदा उठा लें। तो क्यों ना हमनें सोचा कि आपको शादी के फायदे आज समझा देते हैं, जिससे आप अपनी टैक्स बचाने की इच्छा को पूरी कर सकते हैं। भारत में शादी के साथ आपको कई कानूनी अधिकार भी मिलते हैं। जिनमें से कुछ आपकी मदद इनकम टैक्स बचाने में करते हैं। इन तरीकों से आप और आपका पार्टनर कई छूट टैक्स में हासिल कर सकता है। तो चलिए बताते हैं आपको इस आर्टिकल में शादी के बैनिफिट्स।
1. होम लोन पर मिलता है फायदा
सबसे पहले बात करते हैं होम लोन की। जब आप दोनों पार्टनर Joint होम लोन लेते हैं, यानी आप दोनों के बीच अनुपात 50-50 का है तो सेक्शन 80(c) में लोन के प्रिंसिपल अमाउंट पेमेंट पर हर साल टैक्स छूट 1.5 लाख रुपए से 3 लाख रुपए हो जाती है। इसके अलावा अगर शादी के बाद अगर लोन लिया है तो सेक्शन 24(B) के तहत 2 लाख रुपए के लोन की ब्याज भुगतान पर टैक्स छूट भी डबल हो जाती है।
2. प्रॉपर्टी खरीदने पर फायदा
कपले के तौर पर प्रॉपर्टी खरीदनें पर इनकम टैक्स में छूट मिलती है। लेकिन अगर आप इंडिविजुल के तौर पर लेते हैं तो इस पर टैक्स देना पड़ता है। इसलिए अपने पार्टनर के साथ प्रॉपर्टी में निवेश करिए और छूट का फायदा उठाएं।
3. मेडिकल या हेल्थ इंश्योरेंस पर फायदा
सेक्शन 80(D) के तहत हेल्थ इंश्योरेंस के 25,000 रुपए के प्रीमियम पेमेंट पर छूट का लाभ उठा सकते हैं। अगर वहीं आप दोनों ही नौकरी करते हैं तो 50,000 रुपए के प्रीमियम पेमेंट पर छूट का फायदा मिलेगा।
4. एजुकेशन लोन के जरिए बचेगा टैक्स
80 (C) के तहत आप दोनों अगर नौकरी कर रहे हैं तो 3 लाख रुपए तक की छूट मिलती है। वहीं अगर आप सिंगल हैं तो ये छूट 1.50 लाख रुपए तक ही है। इसलिए साथ में रहकर ज्यादा छूट का फायदा उठा सकते हैं।
तो आपने जाना कि शादी के हमेश नुकसान ही नहीं होते हैं। इसके बैनिफिट्स भी कमाल के हैं। इसलिए अगर घर वाले शादी करने की कह रहे हैं तो इस सीजन कर ही लीजिए। वैसे भी भारत में शादी का सीजन ऑन होने वाला है।
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