Know About AIS Form : इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। अगर आपने अभी तक अपना ITR फाइल नहीं किया है तो इसे जल्दी कर दें। अगर आप रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं तो फॉर्म 16 के साथ फॉर्म 26AS की भी जरूरत पड़ती है। लेकिन क्या आपको पता है कि इन दोनों फॉर्म के अलावा एक और फॉर्म जरूरी होता है। इस फॉर्म में आपके लेन-देन से जुड़ी सारी जानकारियां होती हैं। अगर ITR फाइल करते समय कोई भी चीज छूट गई, तो मुश्किल आ सकती है।
क्या है यह फॉर्म
हम जिस फॉर्म की बात कर रहे हैं, उसका नाम AIS (Annual Information Statement) है। इस फॉर्म में आपके उस लेन-देन की जानकारी छिपी होती है, जो आप ऑनलाइन करते हैं या पैन (PAN) का इस्तेमाल करते हैं। कई बार कुछ ट्रांजेक्शन की जानकारी फॉर्म 16 या 26AS में नहीं होती, लेकिन वह जानकारी AIS में होती है। इसलिए रिटर्न फाइल करने से पहले AIS फॉर्म से अपने सभी ट्रांजेक्शन का मिलान कर लें। अगर कोई ऐसा ट्रांजेक्शन है जिसके बारे में फॉर्म 16 या 26AS में जानकारी नहीं है लेकिन AIS में है, तो उसे भी ITR फाइल करते समय भर दें।
कई बार भूल जाते हैं जानकारी देना
दरअसल, सरकार ने हर शख्स के लेन-देन से जुड़ी हर चीज पैन कार्ड से जोड़ दी है। आप जो भी ऐसा लेन-देन करते हैं जो पैन कार्ड से जुड़ा है, उसकी पूरी जानकारी सरकार के पास होती है। इस जानकारी को भी ITR फॉर्म में देना होता है। कई बार ऐसा होता है कि उस लेन-देन के बारे में हम जानकारी देना ITR फॉर्म में देना भूल जाते हैं। इसके लिए इनकम टैक्स विभाग की ओर से टैक्सपेयर्स के लिए AIS नाम से खास सुविधा लॉन्च की गई थी।
[caption id="attachment_761821" align="alignnone" ] इनकम टैक्स फाइल करते समय सारे फॉर्म चेक करें।[/caption]
यह जानकारियां होती हैं 26AS में
डिवेंडड इनकम और बैंकों व पोस्ट ऑफिस से मिलने वाला ब्याज
लिस्टेड शेयरों से होने वाले कैपिटल गेन, शेयर ट्रांजैक्शन, म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन, फॉरेन रेमिटेंस इंफॉर्मेशन आदि।
ऐसे करें डाउनलोड
इस फॉर्म को इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट incometax.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर जाकर लॉइगन करना होगा। इसके बाद Annual Information Statement (AIS) के ऑप्शन पर जाना होगा और वहां दिए गए Proceed पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आप AIS के पोर्टल पर पहुंच जाएंगे। यहां से AIS फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा ऑफिशियल वेबसाइट के e-File ऑप्शन पर जाकर भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं।
हो सकती है जेल
अगर आप बिना AIS से ट्रांजेक्शन को चेक किए ITR फाइल कर देते हैं और कोई ट्रांजेक्शन ऐसा बच जाता है जिसका जिक्र ITR में नहीं है तो आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। वहीं अगर इस नोटिस का जवाब न दिया जाए तो आपको जेल भी हो सकती है।
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