Income Tax Notice: अब कोई धोखाधड़ी करोगे तभी आयकर विभाग का नोटिस आएगा ऐसा कुछ नहीं है। आयकर विभाग इन दिनों नकद लेन-देन को लेकर भी काफी सतर्क हो गया है। पिछले कुछ वर्षों में आयकर विभाग और विभिन्न निवेश प्लेटफॉर्म जैसे बैंक, म्यूचुअल फंड हाउस, ब्रोकर प्लेटफॉर्म आदि ने आम जनता के लिए नकद लेनदेन के नियमों को कड़ा कर दिया है। अब ये निवेश और ऋण देने वाली संस्थाएं एक निश्चित सीमा तक ही नकद लेन-देन की अनुमति देती हैं। थोड़ा भी उल्लंघन होने पर आयकर विभाग नोटिस भेज सकता है।
सामान्य तौर की धोखाधड़ी ही नहीं अब कई ऐसे ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं जिन पर इनकम टैक्स की नजर रहती है। अगर आप बैंकों, म्युचुअल फंड, ब्रोकरेज हाउस और प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार के साथ बड़ा कैश ट्रांजैक्शन करते हैं तो उन्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इसकी जानकारी देनी होगी। हम आपको ऐसी 5 ट्रांजेक्शन के बारे में बता रहे हैं, जो आपको परेशानी में डाल सकते हैं।
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Bank Savings Account Deposit
बैंक खाते में नकद जमा की सीमा ₹10 लाख है। यदि कोई बचत खाता धारक एक वित्तीय वर्ष के दौरान ₹10 लाख से अधिक जमा करता है, तो आयकर विभाग आयकर नोटिस भेज सकता है। इस बीच, एक वित्तीय वर्ष में ₹10 लाख की सीमा पार करने वाले बैंक खाते में नकद जमा और निकासी कर अधिकारियों को बताया चाहिए। चालू खातों में, कैप ₹50 लाख है।
Bank FD
बैंक एफडी में कैश डिपॉजिट 10 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होना चाहिए। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने घोषणा की है कि बैंकों को यह बताना होगा कि क्या व्यक्तिगत जमा एक या अधिक फिक्स्ड डिपॉजिट में निर्धारित सीमा से अधिक है या नहीं।
Credit Card Bill Payment
सीबीडीटी के नियमों के अनुसार, क्रेडिट कार्ड बिलों के एवज में नकद में 1 लाख रुपये या उससे अधिक का भुगतान आयकर विभाग की नजर में होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, यदि क्रेडिट कार्ड बिलों को निपटाने के लिए एक वित्तीय वर्ष में ₹10 लाख या उससे अधिक का भुगतान किया जाता है, तो भुगतान का खुलासा कर विभाग को किया जाना चाहिए।
Sale or Purchase of Real Estate
संपत्ति रजिस्ट्रार को कर अधिकारियों को ₹30 लाख या उससे अधिक की राशि के लिए किसी भी निवेश या अचल संपत्ति की बिक्री का खुलासा करना होगा। इसलिए, किसी भी रियल एस्टेट संपत्ति की खरीद या बिक्री में, करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे फॉर्म 26एएस में अपने नकद लेनदेन को रिपोर्ट कराए, क्योंकि संपत्ति रजिस्ट्रार निश्चित रूप से इसके बारे में रिपोर्ट करेगा।
Investment in Shares, Mutual Funds
म्यूचुअल फंड, स्टॉक, बॉन्ड या डिबेंचर में निवेश करने वाले निवेशकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन निवेशों में उनका नकद लेनदेन एक वित्तीय वर्ष में ₹10 लाख से अधिक न हो। आयकर विभाग ने करदाताओं के उच्च मूल्य वाले नकद लेनदेन का पता लगाने के लिए वित्तीय लेनदेन का वार्षिक सूचना रिटर्न (एआईआर) विवरण तैयार किया है। कर अधिकारी किसी विशेष वित्तीय वर्ष में इस आधार पर असामान्य उच्च मूल्य के लेन-देन के विवरण एकत्र करेंगे।
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