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High EPFO Pension: क्या आपको अधिक पेंशन मिलेगी? जानिए- आप पात्र हैं या नहीं

High EPFO Pension: सेवानिवृत्ति निकाय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एक अनुकूल निष्कर्ष पर पहुंचा है जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारियों को उच्च ईपीएफओ पेंशन का लाभ उठाने के लिए कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं। प्राधिकरण ने दिशानिर्देश जारी किया हैं जो निर्धारित करते हैं कि कौन अधिक ईपीएफओ पेंशन लाभ लेने के लिए पात्र है। उच्च […]

High EPFO Pension: सेवानिवृत्ति निकाय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एक अनुकूल निष्कर्ष पर पहुंचा है जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारियों को उच्च ईपीएफओ पेंशन का लाभ उठाने के लिए कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं। प्राधिकरण ने दिशानिर्देश जारी किया हैं जो निर्धारित करते हैं कि कौन अधिक ईपीएफओ पेंशन लाभ लेने के लिए पात्र है।

उच्च ईपीएफओ पेंशन की पात्रता

नए निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार, पेंशन लाभ के लिए पात्र बनने के लिए प्रति माह 15,000 रुपये की वेतन सीमा बढ़ा दी गई है। ईपीएस के तहत अधिक पेंशन के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 3 मार्च, 2023 है। अब, संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, ईपीएफओ ग्राहक और नियोक्ता, दोनों श्रेणियां संयुक्त रूप से कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) के लिए उच्च पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सदस्य अपने मूल वेतन का 8.33 प्रतिशत योगदान कर सकते हैं। और पढ़िए – हो गया ऐलान, इस दिन खाते में आएंगे पीएम किसान निधि के पैसे ! उल्लेखनीय है कि अगस्त 2014 के ईपीएस संशोधन द्वारा 2014 में पेंशन योग्य वेतन सीमा 6,500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति माह कर दी गई थी। इसने सदस्यों और उनके नियोक्ताओं को संयुक्त रूप से कैप से अधिक होने पर ईपीएस के लिए अपने वास्तविक वेतन का 8.33 प्रतिशत योगदान करने की अनुमति दी।

उच्च पेंशन लाभ प्राप्त करने के योग्य हैं?

  • ईपीएफओ ने एक परिपत्र में कई बिंदुओं के साथ उन सदस्यों के बारे में स्पष्ट किया है जो उच्च पेंशन लाभ के लिए पात्र हैं।
  • केवल मौजूदा कर्मचारी या जो 1 सितंबर, 2014 के बाद सेवानिवृत्त होते हैं, वे 1995 की कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) की निर्धारित सीमा से अधिक पेंशन पाने के पात्र हैं।
  • कर्मचारी और नियोक्ता जिन्होंने 5,000 या 6,500 रुपये की प्रचलित वेतन सीमा से अधिक वेतन में योगदान दिया था।
  • ऐसे सदस्य जिन्होंने पूर्व-संशोधन योजना के कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) के तहत संयुक्त विकल्प का विकल्प नहीं चुना है, जबकि वे ईपीएस-95 के सदस्य थे।
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