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खुशखबरी! छोटी कंपनियों के लिए आसान होगा GST रजिस्ट्रेशन, इनको मिलेगी छूट; वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान

GST Council Meeting Latest Update- Key Decisions on GST Registration, Compensation Cess, EV Tax Rates: सीतारमण ने जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में कई अहम फैसले लिए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस पर बड़ा बयान दिया है।

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GST Council Meeting Latest Update: राजस्थान के जैसलमेर में GST काउंसिल की 55वीं बैठक देखने को मिली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई इस बैठक के दौरान कई बड़े निर्णय लिए गए। खासकर छोटे व्यवसायों और स्किल ट्रेनिंग देने वालों के लिए GST प्रक्रिया आसान होने वाली है। वित्त मंत्री ने खुद इसका ऐलान किया है कि छोटी कंपनियों के लिए GST पंजीकरण आसान हो जाएगा।

कंपनशेसन सेस पर नहीं बनी बात

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि स्किल ट्रेनिंग पार्टनर्स को GST से छूट मिलेगी। इस संदर्भ में एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, जिसके बाद यह छूट औपचारिक हो गई है। कंपनशेसन सेस (Compensation Cess) पर बात करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि इस पर चर्चा चल रही है। काउंसिल ने अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया है।

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CBIC ने दिया बयान

सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स (CBIC) ने भी कंपनशेसन सेस पर चुप्पी तोड़ी है। CBIC ने कहा कि SUV पर यह सेस लागू होगा। हालांकि जो गाड़ियां बिक चुकी हैं, उन पर कंपनशेसन सेस नहीं लगाया जाएगा।

EVs पर कितना लगेगा GST?

इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर GST की बात करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि नए EV वाहनों पर 5 प्रतिशत तक GST लगाया जाएगा। इससे इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री को बढ़ावा मिलेगा। वहीं कोई सेकेंड हैंड इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदता है, तो उस पर GST लागू नहीं होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि अगर कोई कंपनी या विक्रेता ही सैकेंड हैंड इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बनाकर बेचता है, तो उस पर 18 प्रतिशत GST लगाया जाएगा।

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केंद्र ने दिया था 5% का प्रस्ताव

वित्त मंत्री के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहनों पर लगने वाला 18 प्रतिशत GST बाध्य नहीं होगा। केंद्र सरकार ने पहले 5 प्रतिशत GST लगाने की सलाह दी थी। मगर GST काउंसिल की मीटिंग में 18 प्रतिशत तक GST लगाने का फैसला हुआ।

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