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Aadhaar Users Big News: सरकार का आधार इस्तेमाल करने वालों के लिए नया आदेश, तुरंत करें ये काम नहीं तो लगेगा भारी जुर्माना

Aadhaar Users Big News: आधार कार्ड को अगर आज के दौर का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज कहें तो यह गलत नहीं होगा। आधार कार्ड से हमें फायदे भी बहुत हैं। हालांकि, फायदे तभी हैं, जब आपकी अन्य चीजों से आपका आधार जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में आपके सभी जरूरी दस्तावेजों से आपका आधार जुड़ा हुआ […]

Aadhaar Users Big News: आधार कार्ड को अगर आज के दौर का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज कहें तो यह गलत नहीं होगा। आधार कार्ड से हमें फायदे भी बहुत हैं। हालांकि, फायदे तभी हैं, जब आपकी अन्य चीजों से आपका आधार जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में आपके सभी जरूरी दस्तावेजों से आपका आधार जुड़ा हुआ होना चाहिए। PAN कार्ड उन्हीं में से एक जरूरी दस्तावेज है। अब आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करने के लिए सरकार सतर्क नजर आ रही है और जिन लोगों के ये दोनों दस्तावेज लिंक नहीं हैं, उन्हें आने वाले समय में नुकसान उठाना पड़ सकता है।

लिंक करने की अंतिम तारिख

पैन और आधार कार्ड को लिंक करने की समय सीमा कई बार आगे बढ़ चुकी है और इस बार आयकर विभाग इसे बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। इसलिए विभाग द्वारा लगातार पैन कार्ड धारकों को इसे आधार से जोड़ने के लिए कहा जा रहा है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा 30 जून के बाद आधार को पैन से जोड़ने पर 1000 रुपये का विलंब दंड निर्धारित किया गया था। विलंब शुल्क का भुगतान किए बिना, किसी को भी अपने पैन को अपने आधार से जोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि, आने वाले समय में लोगों को और अधिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। पैन और आधार को 31 मार्च 2023 तक लिंक किया जा सकता है। इनकम टैक्स इंडिया ने ट्वीट किया, ‘आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि, उन सभी पैन धारकों के लिए जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, 31.3.2023 है। पैन को आधार से लिंक न करने पर पैन निष्क्रिय हो जाएगा। देर न करें, आज ही लिंक करें!’ और पढ़िए – Vande Bharat Train: शुरू होने जा रही छठी वंदे भारत ट्रेन, जानिए क्या होगा इसका रूट और टाइमिंग

लिंक नहीं किया तो क्या होगा...10 हजार का जुर्माना भी लगेगा

जो कोई भी अपने आधार को अपने पैन से लिंक नहीं करता है उसका पैन कार्ड काम करना बंद हो जाएगा, जैसा कि आयकर द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया है। इसके बाद, पैन कार्डधारकों को बैंक खाते खोलने, म्युचुअल फंड या स्टॉक खाते जैसी चीजें करने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा, यदि आप एक बंद पैन कार्ड का कहीं भी दस्तावेज के रूप में उपयोग करते हैं, तो आपको इसके लिए भी अतिरिक्त शुल्क का जोखिम उठाना पड़ सकता है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272बी के तहत आप पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। और पढ़िए – Stock Market Opening: लगातार दूसरे दिन बाजार में नरमी, आज के टॉप गेनर हिंडाल्को तो लूजर हीरो मोटोकॉर्प

आधार को पैन कार्ड से कैसे लिंक करें?

  • आयकर की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग ऑन करें
  • क्विक लिंक सेक्शन में जाएं और लिंक आधार पर क्लिक करें
  • एक नई विंडो दिखाई देगी, अपना आधार विवरण, पैन और मोबाइल नंबर दर्ज करें।
  • ‘I validate my Aadhar details’ के विकल्प का चयन करें
  • आपको अपने पंजीकृत नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा। इसे भरें और ‘Validate’ पर क्लिक करें।
  • जुर्माना भरने के बाद आपका पैन आपके आधार से लिंक हो जाएगा।
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