नई दिल्ली: अगर आप भी ईपीएफओ खाताधारक हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। केंद्र सरकार लगातार ईफीएफओ खाताधारकों के हित में कदम उठाती रही है और कई योजनाएं चला रही है। ये योजनाएं नौकरीपेशा और सैलरी क्लास के लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार और मुसिबत के समय में बहुत ही काम आता है। देशभर में इस वक्त ईपीएफओ छह करोड़ से अधिक अंशधारक और 75 लाख पेंशनभोगी लाभार्थी हैं।
ईपीएफओ खाताधारों के लिए श्रम मंत्रालय ईपीएस-95 नाम से एक स्कीम चला रहा है। इसके तहत (EPS) खाताधारकों को न्यूनतम मासिक पेंशन मिलती है। ईपीएफओ ने ट्वीट कर इस स्कीम के बारे में अपने खाता धारकों को जानकारी दी है।
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पेंशन बॉडी के मुताबिक ईपीएस-95 योजना खाताधारकों के साथ-साथ उनके विधवा पुरुष या महिला के साथ-साथ बच्चों को भी कवर करती है। इस योजना के तहत अगर किसी खाताधारक की नौकरी के दौरान मौत हो जाती है तो उसके पति या पत्नी को न्यूनतम ₹1000 की मासिक पेंशन दी जाती है। अगर कोई पेंशनधारक है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके पति या पत्नी को भी सुरक्षा दी जाती है। इसके तहत पेंशनर को जितनी पेंशन मिल रही थी उसका आधा यानी 50 फीसदी विधवा पुरुष या महिला को मिलता है।
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इतना ही नहीं खाताधारक की मौत होने पर जितनी पेंशन उसके पति या पत्नी को मिल रही है उसके 25 फीसदी के बराबर रकम दो बच्चों को मिलती है। दोनों बच्चों को 25 साल की उम्र तक 25-25 फीसदी के बराबर राशि मिलती है।
इस स्कीम का पूरा नाम इंप्लाइज पेंशन स्कीम-1995 है। ईपीएफओ के इस योजना का नाम ईपीएस-95 इसलिए रखा गया क्योंकि इसकी शुरुआत साल 1995 में की गई थी।
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