Income Tax: अगर पत्नी की मदद से लेना चाहते हैं इनकम टैक्स में छूट, तो याद रखें ये 6 बातें नहीं तो पछताना पड़ेगा!
Income Tax
Budget 2024: मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के आखिरी बजट पर लोग काफी उम्मीद भरी नजर बनाए हुए हैं, हालांकि चुनावी साल का अल्पकालिक बजट होने के चलते इसमें कुछ बड़ा होने की संभावना कम ही है। लोकसभा चुनावों को देखते हुए इनकम टैक्स स्लैब में मिलने वाली छूट के दायरे को बढ़ाए जाने की भी संभावना है ताकि टैक्स का दबाव कम हो सके।
पत्नी की मदद से ले सकते हैं इनकम टैक्स में छूट
हालांकि अगर आप सैलरीड हैं और टैक्स बचाने के तरीके ढूंढ रहे हैं तो आज हम आपको वो उपाय बताने जा रहे हैं जिसमें आप अपनी पत्नी की मदद से इनकम टैक्स में छूट हासिल कर सकते हैं। टैक्स में मिलने वाली छूट में एचआरए को काफी अहम माना जाता है और ये आपकी सैलरी का ही हिस्सा होता है। उल्लेखनीय है कि नए टैक्स स्लैब में एचआरए के तहत छूट नहीं दी गई है तो ऐसे में अगर आप इस छूट को हासिल करना चाहते हैं तो आपको पुराने टैक्स स्लैब को ही चुनना होगा।
अगर आप एचआरए के तहत मिलने वाली छूट को हासिल करना है तो इन 6 प्रावधान के बारे में जान लें-
- आप अपनी पत्नी के नाम पर घर का किराया देकर एचआरए से मिलने वाली छूट का फायदा उठा सकते हैं।
- पति की ओर से पत्नी को दिए जाने वाले किराए को कोर्ट की तरफ से सुनाए गए कई फैसलों में मान्यता दी जा चुकी है और साफ किया गया है कि उसे एचआरए के तहत छूट दी जाएगी। सबसे ताजा मामला जून 2023 में इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल कोर्ट का है जिसमें अमन कुमार जैन के पक्ष में फैसला सुनाया है।
- पत्नी के नाम पर एचआरए की छूट का फायदा उठाने के लिए सलाह दी जाती है कि पति और पत्नी किसी भी किराएदार-मकान मालिक की तरह एक रेंट एग्रीमेंट बनाएं और पत्नी अपने पति को रेंट स्लिप जारी करे।
- इसके साथ ही पत्नी के लिए अपनी आय के सोर्स में इसे दिखाना जरूरी है, भले ही उनकी आय टैक्स के दायरे में न आती हो लेकिन इसके बावजूद उन्हें इसके लिए आईटीआर फाइल करना चाहिए।
- ऐसी परिस्थिति में पत्नी के पास सभी मालिकाना हक होना चाहिए और इसमें पति की कोई भागीदारी नहीं होनी चाहिए।
- रेंट रिसिप्ट पर किराएदार (पति) और मकान मालिक (पत्नी) के नाम के साथ ही कितना किराया दिया, मकानमालिक का पैन कार्ड और मकान मालिक के सिग्नेचर जरूरी हैं।
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