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रोमिंग चार्ज पर ओवरबिलिंग के खिलाफ कोर्ट पहुंचा कपल, अब Airtel को देना होगा 20 हजार का मुआवजा

Bengaluru Couple Reach Consumer Court against Airtel : एयरटेल पर अंतरराष्ट्रीय रोमिंग वसूलने के कारण बेंगलुरु में एक कपल उपभोक्ता कोर्ट पहुंच गया। जिसके बाद कोर्ट ने एयरटेल को 20 हजार मुआवजा देने का आदेश दिया है।

Bengaluru Couple Reach Consumer Court against Airtel : बेंगलुरु के एक कपल ने मालदीव में छुट्टियों के दौरान अपने अंतरराष्ट्रीय रोमिंग पैकेज के लिए 1,03,826 रुपये का भारी भरकम बिल आने के बाद टेलीकॉम दिग्गज एयरटेल पर मुकदमा दायर किया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक, कस्तूरी नगर के रहने वाले 30 साल के लोकेश संजीव शेट्टी और 26 साल की उनकी पत्नी अनिता राज ने अप्रैल 2018 में अपनी मालदीव यात्रा के लिए एयरटेल के 149 रुपये का रोमिंग प्लान एक्टिव किया था। बेंगलुरु जाने पर उन्होंने एयरटेल की कस्टमर सर्विस से संपर्क किया, जहां से उन्हें संतोषजनक प्रतिक्रिया नहीं मिली। यह भी पढ़ें- क्यों मस्क ने कहा, ‘सॉरी’, भविष्य में जल्द ही मिलेंगे..

ओवरबिलिंग के कारण हुई मानसिक पीड़ा

मामले को बेंगलुरु के तीसरे अतिरिक्त शहरी जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग(Additional Urban District Consumer Disputes Redressal Commission) में ले जाते हुए, कपल ने ओवरबिलिंग के कारण हुई मानसिक पीड़ा के लिए सुधार और मुआवजे की मांग की। एयरटेल के वकील ने तर्क दिया कि बेंगलुरु फोरम का कोई क्षेत्राधिकार नहीं था और नई दिल्ली में विशेष क्षेत्राधिकार का हवाला देते हुए बर्खास्तगी की मांग की। हालांकि, 26 अक्टूबर, 2023 को न्यायधीशों ने कपल के पक्ष में फैसला सुनाया है, साथ ही ग्राहक संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत मामले की सुनवाई करने के फोरम के अधिकार पर जोर दिया।

अदालत ने क्या कहा ?

ट्राई(TRAI) के दिशा-निर्देशों के अनुसार, अदालत ने कहा कि एयरटेल ग्राहकों की आवश्यकता के आधार पर सिम पैकेजों के लिए क्रेडिट लिमिट की पारदर्शी पॉलिसी का पालन करने में विफल रहा है। टेलीकॉम प्रोवाइडर ने निर्धारित सीमा के अनुसार 70 प्रतिशत क्रेडिट सीमा पूरी होने पर यूजर्स को सूचित करने की भी उपेक्षा की और लिमिट तक पहुंचने पर सिम सर्विस पर रोक नहीं लगाई। इसके अतिरिक्त, एयरटेल ने कपल के लिए कोई विस्तृत बिल भी प्रस्तुत नहीं किया।

20 हजार रुपए देगा एयरटेल

कोर्ट ने एयरटेल को आदेश दिया कि वह लोकेश और अनीता को हुई मानसिक पीड़ा के लिए 10 हजार रुपये और अदालती खर्च के लिए 10 हजार रुपये अतिरिक्त दे। इसके अलावा, टेलीकॉम कंपनी को रोमिंग पीरियड के दौरान ग्राहकों के लिए विस्तृत बिल को सही करना होगा, दंपत्ति की परेशानी का समाधान करना होगा और टेलीकॉम इंडस्ट्री में पारदर्शिता और नियमों के पालन के महत्व पर जोर देना होगा।


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