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Aadhaar-PAN लिंक नहीं किया? तो अब आयकर रिफंड नहीं होगा जारी, इनकम टैक्स ने दिखाई सख्ताई

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Aadhaar-PAN Linking: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) 31 मार्च, 2022 के बाद से पैन-आधार लिंकिंग की समय सीमा को कई बार स्थगित कर रहा है, हालांकि 30 जून, 2023 से यह समय सीमा समाप्त हो गई। पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की अंतिम समय सीमा 30 जून, 2023 थी, जिसके बाद वित्तीय दस्तावेज़ निष्क्रिय हो गया होगा।

इस बीच, एक NRI करदाता ने अपने ट्विटर पर पोस्ट किया है कि उसने अपना कर रिटर्न दाखिल किया है, लेकिन जब उसने रिफंड की स्थिति की जांच करने की कोशिश की, तो उसे एक संदेश मिला। जिसमें लिखा था कि चूंकि पैन कार्ड निष्क्रिय है, इसलिए रिफंड नहीं किया जा सका। लिंक कीजिए।

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संदेश में कहा गया है, ‘पैन निष्क्रिय होने के कारण रिफंड जारी नहीं किया जा सकता है, कृपया धारा 234H के तहत अपेक्षित शुल्क का भुगतान करने के बाद अपने पैन को आधार से लिंक करें।’

https://twitter.com/ghari36/status/1678360951257698304

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आयकर विभाग ने क्या जवाब दिया?

उनके ट्वीट का जवाब देते हुए आयकर विभाग ने कहा है, ‘कृपया अपना/करदाता का विवरण, पैन की कलर-स्कैन की गई प्रति और अनिवासी स्थिति (भारत के बाहर निवास की अवधि दिखाने वाला पासपोर्ट) के समर्थन में दस्तावेजों की प्रति के साथ हमें adg1.systems@incometax.gov.in & jd.systems1.1@incometax.gov.in. पर ईमेल के माध्यम से लिखें। हमारी टीम इस पर गौर करेगी।’

 

लिंक ना करने पर क्या होगा?

  • बैंक खाता नहीं खोल सकते।
  • अपना पासपोर्ट बनवाने के लिए आपको पैन की आवश्यकता होती है।
  • ₹50,000 से अधिक के म्यूच्यूअल फंड यूनिट नहीं खरीद सकते।
  • लंबित रिटर्न को प्रोसेस नहीं किया जा सकता है और रिफंड को प्रोसेस नहीं किया जाएगा।
  • नए डेबिट या क्रेडिट कार्ड नहीं मिल पाएंगे।

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