TrendingMaha Kumbh 2025Delhi Assembly Elections 2025bigg boss 18Republic Day 2025Union Budget 2025

---विज्ञापन---

Jaguar के लिए कार का इंजन बना मुसीबत! देना पड़ेगा 42 लाख रुपये से ज्यादा का जुर्माना

Jaguar Land Rover India: जगुआर लैंड रोवर इंडिया को कार के इंजन के कारण 42 लाख रुपये से ज्यादा का जुर्माना देना पड़ेगा, लेकिन क्यों? आइए जानते हैं...

Jaguar Land Rover India: इसी साल से जेएलआर (JLR) के नाम से जानी जाने वाली लग्जरी कार निर्माता कंपनी जगुआर लैंड रोवर के लिए कार का इंजन एक मुसीबत बन गया है। आइकॉनिक ब्रिटिश ब्रांड जगुआर लैंड रोवर इंडिया को इंजन की भरपाई करनी पड़ेगी। दरअसल, चेन्नई के एक कपड़ा शोरूम के मालिक को एक उपभोक्ता फोरम ने 55,000 रुपये के मुआवजे के साथ ही 42 लाख रुपये से ज्यादा मुआवजा या फिर नया इंजन लगाने का आदेश दिया है। बताया जा रहा है कि जगुआर लैंड रोवर इंडिया को एक उपभोक्ता फोरम ने चेन्नई के एक कपड़ा शोरूम के मालिक को 42.7 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। इतना ही नहीं नए इंजन के साथ 55,000 रुपये का हर्जाना देने का भी आदेश दिया है। ये भी पढ़ें- 31 दिन में केवल 3 कार बिकी, देखें कम बिकने वाली कारों की लिस्ट

क्यों भरना होगा हर्जाना?

चेन्नई के एक कपड़ा शोरूम के मालिक ने साल 2016 में जगुआर की एक लक्जरी कार खरीदी थी, लेकिन उसका इंजन खराब हो गया। वारंटी समय सीमा के अंदर इंजन में खराबी देखी गई। ऐसे में कार के इंजन को एक बार सही कर दिया गया, लेकिन इसमें फिर से खराबी आई और फिर शोरूम की ओर से इसे मुफ्त में बदलने के लिए मना कर दिया गया। आयोग की ओर से कार निर्माता की दलीलों को खारिज करते हुए शोरूम के मालिक के पक्ष में फैसला सुनाया गया।

क्या है पूरा मामला

जनवरी 2016 में पोथिस के प्रबंध निदेशक एस रमेश ने चेन्नई के एथिराज सलाई में वीएसटी एंड संस शोरूम से एक प्रीमियम लक्जरी डीजल कार खरीदी थी। इस दौरान एस रमेश ने एक्सएफ 3.0 एल लक्जरी डीजल कार को 61 लाख रुपये में खरीदा था। इंजन में खराबी मार्च 2018 में देखी गई जब कार का इंजन वारंटी में था। उस वक्त कार सिर्फ 22,400 किलो मीटर चली थी। तीन साल की वारंटी अवधि में हुई खराबी के कारण सर्विस सेंटर ने मुफ्त में इंजन बदल दिया था। इसके बाद फिर से कार के इंजन में खराबी आई तो वीएसटी एंड संस ने मुफ्त में इंजन बदलने से मना कर दिया क्योंकि वाहन अब वारंटी के दायरे में नहीं था। 1 साल से ज्यादा समय तक कार को सर्विस सेंटर में रखा गया और वापस नहीं किया गया। इसलिए पोथिस द्वारा वीएसटी एंड संस के खिलाफ चेन्नई (दक्षिण) जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में शिकायत दर्ज की। इस दौरान स्वाभाविक रूप से दोषपूर्ण और दोषपूर्ण कार बेचने के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई। ये भी पढ़ें- Fixed Deposit पर 5 स्मॉल फाइनेंस बैंक दे रहे हैं 9% से ज्यादा ब्याज दरें, देखें लिस्ट इस संबंध में वीएसटी एंड संस ने जवाब देते हुए कहा कि कार का इस्तेमाल बहुत किया गया है। इसके अलावा कमर्शियल एक्टिविटी और सही से देखभाल न करने पर इंजन में असामान्य टूट-फूट हुई। इसके अलावा कार को देरी से लौटाने के लिए शोरूम ने कोविड-19 लॉकडाउन को जिम्मेदार ठहराया।

पोथिस ने नई कार की मांग की

मुंबई स्थित जगुआर लैंड रोवर इंडिया ने आयोग को बताया कि पोथिस की ओर से इस दावा को लेकर कोई सबूत पेश नहीं किया गया है। हालांकि, शोरूम ने इनवॉइस मूल्य के 50 प्रतिशत यानी करीब 42.2 लाख रुपये पर इंजन बदलने की पेशकश की है। जबकि, पोथिस की ओर से एक नई कार की मांग की गई है। इनकी दलीलों को खारिज करते हुए आयोग की ओर से 55 हजार रुपये के हर्जाने के साथ जुर्माना लगाने या इंजन को बदलने का आदेश दिया गया है।  


Get Breaking News First and Latest Updates from India and around the world on News24. Follow News24 and Download our - News24 Android App. Follow News24 on Facebook, Telegram, Google News.