TrendingMaha Kumbh 2025Delhi Assembly Elections 2025Ranji TrophyUP Diwas 2025Republic Day 2025IND vs ENG

---विज्ञापन---

Delhi: Uber, Rapido बाइक टैक्सियों पर जारी रहेगा बैन, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला

Uber, Rapido Verdict: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें उबर, रैपिडो और अन्य दोपहिया बाइक टैक्सियों को नई दिल्ली में संचालित करने की अनुमति दी गई थी। ऐसे में सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को फिर से लागू कर दिया गया है। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस […]

Uber, Rapido Verdict: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें उबर, रैपिडो और अन्य दोपहिया बाइक टैक्सियों को नई दिल्ली में संचालित करने की अनुमति दी गई थी। ऐसे में सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को फिर से लागू कर दिया गया है। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की अवकाश पीठ ने आप सरकार की याचिकाओं पर सुनवाई की। शीर्ष अदालत बाइक-टैक्सी एग्रीगेटर्स, रैपिडो और उबर को अनुमति देने के उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दिल्ली सरकार द्वारा दायर दो याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। दोपहिया गैर-परिवहन वाहनों को चलाने पर प्रशासन द्वारा अंतिम नीति की अधिसूचना जारी होने तक राष्ट्रीय राजधानी में इन बाइक टैक्सियों को काम करने की परमिशन दी गई थी, लेकिन दिल्ली सरकार इसके खिलाफ थी। ये भी पढ़ेंः धुंआधार बिक रही हुंडई की यह दमदार SUV, नेक्सन को भी रफ्तार में किया पीछे, जानें कीमत और शानदार फीचर्स  आप सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 26 मई के उस आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है जिसमें अंतिम नीति अधिसूचित होने तक बाइक-टैक्सी संचालकों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने को कहा गया था।

क्या है मामला?

फरवरी के महीने के दौरान, दिल्ली परिवहन विभाग ने राइड-हेलिंग कंपनियों, उबर, रैपिडो और ओला को अपने परिचालन को तुरंत प्रभावी रूप से बंद करने के लिए एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया। कहा गया, 'यह संज्ञान में लाया गया है कि गैर-परिवहन (निजी) पंजीकरण चिह्न/नंबर वाले दोपहिया वाहनों का उपयोग यात्रियों को किराए पर ले जाने के लिए किया जा रहा है जो विशुद्ध रूप से वाणिज्यिक संचालन है और मोटर वाहन अधिनियम, 1988 का उल्लंघन है।' ये भी पढ़ेंः 50 kmpl की माइलेज और स्टाइलिश लुक, Hero के इस धाकड़ स्कूटर की कीमत बस इतनी सी! दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने कहा कि बाइक टैक्सी व्यवसाय चलाने वाले दोपहिया वाहन मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और दिल्ली मोटर वाहन व्यापक योजना 2023 का उल्लंघन कर रहे हैं। इसके साथ ही इन बाइक टैक्सियों को लाइसेंस देने के बाद ही ग्राहकों की सुरक्षा, पुलिस वेरिफिकेशन, लाइसेंस, जीपीएस और पैनिक बटन जैसी बुनियादी सुरक्षा व्यवस्था जैसी चीजों पर भी ध्यान दिया गया। और पढ़िए – ऑटो से जुड़ी अन्य बड़ी ख़बरें यहाँ पढ़ें


Get Breaking News First and Latest Updates from India and around the world on News24. Follow News24 and Download our - News24 Android App. Follow News24 on Facebook, Telegram, Google News.