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'शर्मनाक फैसला, कलंक हैं जज', सुप्रीम कोर्ट पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप, जानें टैरिफ रद्द करने पर क्या बोले?

Donald Trump Tariffs: अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ सुप्रीम कोर्ट ने अवैध करार दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ को रद्द कर दिया है, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने फैसले का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट को ही खरी-खोटी सुना दी और फैसले को मानने से साफ इनकार कर दिया।

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सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप टैरिफ को अवैध करार दिया है।

Donald Trump Tariffs: अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ रद्द कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से टैरिफ रद्द करने का फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रंप के टैरिफ अवैध हैं। अमेरिका के संविधान में राष्ट्रपति को टैक्स या टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं है। यह अधिकार संसद के पास है, लेकिन जज का फैसला सुनते ही राष्ट्रपति ट्रंप भड़क गए और उन्होंने फैसले को शर्मनाक बताते हुए जजों को देश के लिए कलंक कहा।

ट्रंप ने जजों को कट्टरपंथियों की कठपुतली बताया

राष्ट्रपति ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि बेहद निराशाजनक फैसला दिया गया है। मुझे जजों पर शर्म आ रही है, वे कैसे काम करते हैं? जज देश के नाम पर कलंक हैं, क्योंकि उनमें सही फैसला लेने की हिम्मत ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जज कट्टरपंथियों के इशारे पर काम करते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो वे देशभक्ति दिखाते और देश के भले को ध्यान में रखते हुए ही टैरिफ पर फैसला लेते, लेकिन वे संविधान के लिए वफादार नहीं हैं।

फैसले का विरोध करने वाले जजों की तारीफ की

राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जज कट्टरपंथी और कुछ अन्य लोगों से डरते हैं, इसलिए वे देश के भले का नहीं सोच रहे हैं। अमेरिका और संविधान के प्रति अपनी सच्ची देशभक्ति दिखा नहीं रहे हैं। टैरिफ को लेकर जो फैसला लिया गया है, वह दबाव में आकर लिया गया है। फैसला देने वाले 6 जजों से अच्छे तो वे 3 कंजरवेटिव जज हैं, जिन्होंने टैरिफ रद्द करने के फैसले का विरोध किया। क्योंकि वे अमेरिका को मजबूत देश बनाने के बारे में सोच रहे हैं।

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वसूले गए टैरिफ के रिफंड पर ट्रंप ने क्या कहा?

राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि टैरिफ को लागू करने के लिए संसद की जरूरत ही नहीं है, बल्कि संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को जो अधिकार मिले हैं, उनका इस्तेमाल करते हुए टैरिफ लगाऊंगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में रिफंड को लेकर कुछ नहीं कहा गया है, इसलिए किसी देश को या किसी कंपनी को टैरिफ रिफंड के रूप में वसूला गया पैसा वापस नहीं किया जाएगा। मामला अभी कोर्ट में ही रहेगा और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर करेंगे।

राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अगर टैरिफ रद्द कर दिए और हटा लिए गए तो विदेशी ताकतें इसका फायदा उठाएंगी। दूसरे देशों की कंपनियां, उद्योग और इंडस्ट्री अमेरिका से आगे निकल जाएंगी। अब से पहले जितने भी राष्ट्रपति हुए, सभी ने यही किया। टैरिफ नहीं लगाया, जिसका फायदा दूसरे देशों को हुआ, वरना आज अमेरिका की कंपनियां नंबर एक होतीं।

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लेखक के बारे में

Khushbu Goyal

खुशबू गोयल News24 हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. वेब जर्नलिज्म में 13 साल का अनुभव रखने वाली खुशबू गोयल राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और राज्यस्तरीय न्यूज और चुनावी कवरेज करती हैं. खुशबू गोयल ने अक्टूबर 2013 में अमर उजाला डिजिटल से अपने करियर की शुरुआत की थी, जहां 7 साल सेवाएं देने के बाद साल नवंबर 2020 में दैनिक भास्कर डिजिटल जॉइन किया और सितंबर 2023 से News24 के डिजिटल में सेवाएं दे रही हैं. 13 साल के करियर में खुशबू गोयल ने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिकल, क्राइम टॉपिक कवर करने में विशेषज्ञता हासिल की. खुशबू गोयल का पत्रकारिता में अनुभव: 13 साल योग्यता: कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के IMC&MT इंस्टीट्यूट से मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म (MJ) के बाद जर्नलिज्म में MPhil की डिग्री ली. खुशबू गोयल ने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव की विस्तृत रिपोर्टिंग की है, जिसमें उन्हें ग्राउंड कवरेज करने का भी अनुभव है. इसके अलावा पिछले 13 साल में विभिन्न राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव को भी उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग के साथ कवर किया.
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