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पाकिस्तान की स्पेशल कोर्ट का जेल अधिकारियों को आदेश; इमरान खान और शाह महमूद क़ुरैशी को करना होगा 4 अक्टूबर को पेश

Official Secrets Act Special Court of Pakistan orders, इस्लामाबाद: पाकिस्तान में ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट के तहत गठित विशेष अदालत ने सोमवार को अदियाला जेल प्रशासन को कड़ा आदेश दिया है कि जेल प्रशासन को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के अलावा पार्टी के उपाध्यक्ष शाह महमूद कुरैशी को 4 अक्टूबर […]

Official Secrets Act Special Court of Pakistan orders, इस्लामाबाद: पाकिस्तान में ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट के तहत गठित विशेष अदालत ने सोमवार को अदियाला जेल प्रशासन को कड़ा आदेश दिया है कि जेल प्रशासन को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के अलावा पार्टी के उपाध्यक्ष शाह महमूद कुरैशी को 4 अक्टूबर को पेश करना होगा। यह आदेश साइफर मामले में दिया गया है। इस संबंध में नोटिस जारी करते हुए कोर्ट ने कहा है कि गवाहों की स्टेटमेंट्स आरोपियों को कोर्ट में तलब करने के लिए काफी हैं।
  • फेडरल इन्वेस्टीगेशन एजेंसी की तरफ से साइफर मामले में चार्जशीट दाखिल किए जाने के दो दिन बाद आया कोर्ट का आदेश

पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनके सहयोगी शाह महमूद कुरैशी को कोर्ट में तलब करने का यह आदेश इन दोनों नेताओं के खिलाफ फेडरल इन्वेस्टीगेशन एजेंसी (FIA) की तरफ से साइफर मामले में चार्जशीट दाखिल किए जाने के दो दिन बाद आया है। पाकिस्तानी चैनल Geo News से मिली जानकारी के अनुसार ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट के तहत गठित विशेष अदालत के जज अबुल हसनत जुल्करनैन ने अदियाला जेल अधीक्षक को नोटिस जारी किया है कि खान और कुरैशी को 4 अक्टूबर को कोर्ट में पेश किया जाए। कोर्ट के पास इस तलबी के लिए गवाहों के बयान ही काफी हैं। यह भी पढ़ें: कनाडा में नदी किनारे कुत्ते को घुमा रहे दंपति को अचानक मिली मौत, भालू ने हमला कर तीनों को मार डाला पाकिस्तानी सूत्रों के मुताबिक चार्जशीट में कहा गया है कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पर मुकदमा चलाकर उन्हें सजा दी जाए। हालांकि इस मामले में तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के पूर्व महासचिव असद उमर को बतौर आरोपी शामिल नहीं किया गया है, वहीं जियो न्यूज की रिपोर्ट पर भरोसा करें तो इमरान खान के पूर्व प्रमुख सचिव आजम खान मजबूत गवाह के रूप में नामित हैं। धारा 161 और 164 के तहत दर्ज उनके बयान भी चार्जशीट के साथ नत्थी किए गए हैं। जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के पूर्व प्रधान मंत्री इमरान खान ने सिफर को अपने पास रख राज्य की गोपनीयता का मिसयूज किया है। यह भी पढ़ें: होटल में चाहिए मजबूत बिस्तर, 6 XL बाथरोब और बड़े टॉवल, Plus Size इंफ्लूएंसर की नई डिमांड जांच एजेंसी ने इन दोनों नेताओं की तरफ से 27 मार्च 2022 को दिए गए भाषण की की कॉपी भी संलग्न की है, जिसमें सरकार की तरफ से दूसरे मुल्क से आए साइफर को शक्तिहीन करने का दावा किया गया था। साथ ही पूर्व विदेश सचिव असद मजीद, सोहेल महमूद और तत्कालीन अतिरिक्त विदेश सचिव फैसल नियाज तिर्मिजी समेत 28 गवाहों की एक सूची भी अदालत को सौंपी है। उधर, पाकिस्तान के ही एआरवाई न्यूज ने बताया कि इमरान खान की पार्टी PTI ने शनिवार को FIA की चार्जशीट का खंडन करते हुए न्यायिक आयोग के गठन की अपील की है। हालांकि इससे पहले विशेष अदालत ने 26 सितंबर को सिफर मामले में इन दोनों की न्यायिक हिरासत 10 अक्टूबर तक बढ़ा दी थी।


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