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Pakistan Politics: PAK के पूर्व PM इमरान खान को अस्थायी राहत, गिरफ्तारी वारंट 14 दिनों के लिए रद्द

Pakistan Politics: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के अध्यक्ष इमरान खान को कोर्ट से अस्थायी राहत मिली है। बलूचिस्तान हाई कोर्ट (BHC) ने शुक्रवार को उनके खिलाफ क्वेटा में दर्ज मामले में एक स्थानीय अदालत की ओर से जारी गिरफ्तारी वारंट को दो सप्ताह के लिए सस्पेंड कर दिया। बता दें कि सरकारी […]

Pakistan Politics: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के अध्यक्ष इमरान खान को कोर्ट से अस्थायी राहत मिली है। बलूचिस्तान हाई कोर्ट (BHC) ने शुक्रवार को उनके खिलाफ क्वेटा में दर्ज मामले में एक स्थानीय अदालत की ओर से जारी गिरफ्तारी वारंट को दो सप्ताह के लिए सस्पेंड कर दिया। बता दें कि सरकारी संस्थानों के खिलाफ जनता को भड़काने से संबंधित हेट स्पीच के मामले में एक स्थानीय अदालत की ओर से इमरान खान के खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, BHC की ओर से इमरान खान को उस वक्त अस्थायी राहत दी गई है जब PTI अध्यक्ष को गिरफ्तार करने के लिए लाहौर में क्वेटा पुलिस टीम उनके घर पहुंची थी। और पढ़िए - Chinese President XI Jinping: तीसरी बार चीन के राष्ट्रपति चुने गए शी जिनपिंग, 4 दशक से चली आ रही परंपरा को तोड़ा

इमरान के खिलाफ इस संबंध में दर्ज किया गया था मामला

बलूचिस्तान पुलिस ने अब्दुल खलील करक नाम के एक नागरिक की शिकायत पर पीटीआई अध्यक्ष के खिलाफ मामला दर्ज किया था। बिजली घर पुलिस थाने में दर्ज  मामले के बाद क्वेटा के न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पीटीआई प्रमुख के खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। आरोप है कि इमरान खान ने अपने बयानों से राष्ट्रीय संस्थानों को बदनाम किया है। जियो न्यूज के मुताबिक, BHC के जस्टिस जहीर-उद-दीन काकर ने पीटीआई प्रमुख की ओर से इंसाफ लॉयर्स फोरम (आईएसएफ) के इकबाल शाह की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की। याचिका में कहा गया है कि अपराध बिजली पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में नहीं किया गया था और अदालत से प्राथमिकी खारिज करने का अनुरोध किया गया था। और पढ़िए - Nepal President Election: नेपाल के राष्ट्रपति बने रामचंद्र पौडेल, विपक्षी सुभाष चंद्र को 18 हजार वोटों से हराया

बलूचिस्तान के पुलिस प्रमुख समेत अन्य को नोटिस जारी

जस्टिस काकर ने वारंट को निलंबित करते हुए बलूचिस्तान के पुलिस प्रमुख, एसपी कानूनी और बिजली पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर के लिए समन भी जारी किया। बता दें कि एक दिन पहले क्वेटा की एक स्थानीय अदालत ने पीटीआई प्रमुख के खिलाफ पाकिस्तान दंड संहिता (पीपीसी) और इलेक्ट्रॉनिक अपराध निवारण अधिनियम, 2016 (पीईसीए) की कई धाराओं के तहत दर्ज मामले में गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर अधिकारियों को पूर्व प्रधानमंत्री को अदालत में पेश करने का निर्देश दिया था। रविवार को तोशखाना मामले में इमरान गिरफ्तार करने के लिए इस्लामाबाद पुलिस की एक टीम उनके जमान पार्क स्थित आवास पर पहुंची थी, जिसके बाद पीटीआई प्रमुख ने अपने भाषण में पाकिस्तान की सरकारी संस्थानों पर कड़ा प्रहार किया था। अपने भाषण में पीटीआई अध्यक्ष ने कहा कि उन्होंने न तो किसी संस्थान या व्यक्ति के सामने घुटने टेके हैं और न ही देश को ऐसा करने देंगे। द न्यूज इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक, इमरान खान के खिलाफ देश के अलग-अलग हिस्सों में कुल 37 मामले दर्ज हैं। इनमें मुकदमेबाजी, पुलिस और संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) के मामले और पीटीआई प्रमुख के खिलाफ पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ईसीपी) द्वारा शुरू की गई कार्यवाही भी शामिल है। और पढ़िए - दुनिया से जुड़ी अन्य बड़ी ख़बरें यहाँ पढ़ें


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