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Pakistan Political Unrest: पूर्व PM इमरान खान को राहत; पाकिस्तान की आतंकवाद-रोधी कोर्ट ने दो मामलों में दी जमानत

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Pakistan Political Unrest: पाकिस्तान में पूर्व पीएम इमरान की गिरफ्तार और फिर लाहौर समेत कई जगहों पर बवाल के बाद तेज से घटनाक्रम बदल रहा है। ताजा जानकारी के अनुसार इमरान खान को जिन्ना हाउस में तोड़फोड़ और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के कार्यकर्ता जिले शाह हत्याकांड में जमानत मिल गई है।

इमरान के वकील ने दायर की थी याचिका

एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार को इमरान खान ने अपने वकील सलमान सफर के माध्यम से लाहौर की एक आतंकबाद-रोधी अदालत (एटीसी) में याचिका दायर की थी। इसमें इमरान की ओर से कहा गया था कि उनके खिलाफ निराधार मामले दर्ज किए गए हैं। कोर्ट ने बचाव पक्ष की दलीलों के बाद इमरान को 2 जून तक के लिए जमानत दे दी है।

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कोर्ट में बचाव पक्ष ने दी ये दलील

इमरान खान ने के वकील ने कोर्ट में कहा कि मेरे मुवक्किल के खिलाफ निराधार मामला दर्ज किया गया था। याचिका में कहा गया है कि इमरान खान प्रतिशोध की राजनीति के शिकार हो रहे हैं और राजनीतिक कारणों से उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। याचिका में यह भी कहा गया है कि इमरान को सुरक्षा कारणों से जिले शाह हत्याकांड में अंतरिम जमानत मिलनी चाहिए।

पाक राष्ट्रपति ने इमरान को दी नसीहत

उधर पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने भी गुरुवार को जियो न्यूज पर टीवी इंटरव्यू के दौरान पूर्व पीएम इमरान खान को लेकर अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि 9 मई की घटना में इमरान खान के नेतृत्व वाली पीटीआई के कार्यकर्ता शामिल थे, इसलिए उन्हें सार्वजनिक तौर पर इसकी निंदा करनी चाहिए। हमलावरों ने सैन्य स्थलों में भी तोड़फोड़ की थी।

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सेना प्रमुख ने दिए ये संकेत

बता दें कि नौ मई को इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में बड़ा बवाल हुआ था। इस बवाल के दौरान उपद्रवियों ने रावलपिंडी में सेना प्रमुख के कार्यालय में जमकर तोड़फोड़ की थी। इसके बाद सेना प्रमुख ने कहा था कि ये एक पूर्व नियोजित घटनाक्रम था, जिसकी किसी भी कीमत पर अनुमति नहीं दी जा सकती है।

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