Pakistan court issues major order against Imran Khan sister: पाकिस्तान की एंटी टैरिज्म कोर्ट ने इमरान खान की बहन अलीमा खान के लिए बड़ा आदेश जारी किया है। एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार बार-बार अनुपस्थित रहने के कारण अदालत ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के फाउंडर इमरान खान की बहन अलीमा खान के लिए गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के हवाले से बताया गया है कि अदालती कार्यवाही से बार-बार अनुपस्थित रहने के कारण लगातार आठवीं बार ऐसा आदेश जारी किया गया है। पंजाब प्रांत के सादिकाबाद पुलिस स्टेशन में दर्ज मामले में अलीमा पर सरकार विरोधी प्रदर्शनों में भाग लेने, नारे लगाने, तोड़फोड़ और पथराव का आरोप है।
अलीमा खान की संपत्तियों का ब्योरा देने का निर्देश
द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, एटीसी के जज अमजद अली शाह ने कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष और इस्लामाबाद के कमिश्नर मुहम्मद अली रंधावा को अलीमा खान की संपत्तियों का ब्योरा देने का निर्देश दिया. साथ ही, एसईसीपी के अध्यक्ष, अकिफ सईद से उनके नाम से पंजीकृत किसी भी कंपनी या शेयरों का रिकॉर्ड भी मांगा. कई वारंट के बावजूद अदालत में लगातार पेश न होने के कारण एटीसी ने पहले एनएडीआरए को उनका सीएनआईसी (पाकिस्तानी नागरिकों के लिए कम्प्यूटरीकृत राष्ट्रीय पहचान पत्र) ब्लॉक करने का आदेश दिया था, और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को उनके सभी बैंक खाते फ्रीज करने का निर्देश दिया था
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अलीमा खान के 12 बैंक खाते फ्रीज
अदालत को सौंपी गई एक रिपोर्ट के अनुसार, अलीमा खान के अलफला और एमसीबी समेत सभी 12 बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं, एक एमसीबी खाते में 124 मिलियन पाकिस्तानी रुपये पाए गए. अदालत ने बार-बार नोटिस के बावजूद रिपोर्ट जमा न करने के लिए कराची स्थित यूबीएल के मुख्यालय प्रबंधक और हबीब मेट्रो बैंक के प्रबंधक सैयद मंसूर हुसैन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किए. सोनेरी बैंक और बैंक ऑफ पंजाब को भी आवश्यक रिपोर्ट जमा न करने के लिए अवमानना नोटिस जारी किए गए थे.
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