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काम की बात: इस डेट तक नहीं भरा SIR फॉर्म, तो क्‍या Voter List कट जाएगा नाम? EC का आया बड़ा अपडेट

SIR यानी मतदाता सूची के व‍िशेष गहन पुनरीक्षण की आख‍िरी तारीख 4 द‍िसंबर तक अगर आप SIR फॉर्म नहीं भर पाते हैं, तो क्‍या होगा? इस मसले पर चुनाव आयोग ने बड़ा अपडेट जारी क‍िया है. जान‍िये फॉर्म न भरने पर क्‍या कोई जुर्माना देना होगा ? आगे नाम जुड़वाने के लिए क्‍या करना होगा.

एसआईआर फॉर्म अगर 11 द‍िसंबर तक जमा नहीं कर पाते हैं तो क्‍या होगा?

चुनाव आयोग (Election Commission) ने रव‍िवार को 9 राज्‍यों और 3 केंद्र शास‍ित प्रदेशों के ल‍िए SIR फॉर्म भरने की आख‍िरी तारीख 4 द‍िसंबर से आगे बढ़ाकर 11 द‍िसंबर कर दी है. SIR फॉर्म का सीधा संबंध आपकी नागरिकता और मताधिकार से है. अगर SIR फॉर्म की अंतिम सूची 7 फरवरी 2026 को प्रकाशित होगी, इसमें अगर आपका नाम नहीं रहता है, तो आप भारत के मतदाता नहीं माने जाएंगे. आइये जानते हैं क‍ि अगर आप 11 द‍िसंबर तक भी फॉर्म नहीं भर पाते हैं तो क्‍या होगा?

क्‍या होगा अगर SIR फॉर्म नहीं जमा कर पाए तो ?

चुनाव आयोग (Election Commission of India) के अनुसार, हालांक‍ि समय पर एसआईआर फॉर्म नहीं भरने पर कोई पेनाल्‍टी नहीं है. लेक‍िन, हो सकता है क‍ि इसके बाद आपका नाम वोटर ल‍िस्‍ट में द‍िखे. BLO आपसे फॉर्म लेने के ल‍िए तीन बार कोश‍िश करेंगे. अगर आप वोटर तो हैं, लेक‍िन वो आपसे कॉन्‍टैक्‍ट नहीं कर पाए तो, ड्राफ्ट वोटर लिस्‍ट में आपका नाम नहीं होगा. हां लेक‍िन इसके ल‍िए कोई कार्रवाई नहीं होगी. नोट‍िस जारी की जा सकती है.

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आप क्‍या करें

अगर आपका नाम क‍िसी वजह से नाम ड्राफ्ट लिस्ट से बाहर हो जाता है तो आप क्लेम और ऑब्जेक्शन पीरियड के दौरान जनवरी 2026 तक अपनी डिटेल्स जमा कर सकते हैं. आप चाहें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट से फॉर्म 6 का इस्तेमाल कर अपना नाम जुड़वा सकते हैं.

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फाइनल लिस्ट से नाम हट सकता है

अगर आप ये भी नहीं करते हैं तो आपको अपनी एलिजिबिलिटी कन्फर्म करने के लिए इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के सामने हियरिंग में शामिल होना होगा. अगर आप इसमें शामिल नहीं होते हैं, तो आपकी क्वालिफिकेशन साबित नहीं होगी. इसके बाद आपका नाम फाइनल लिस्ट से हटा द‍िया जाएगा.

कब जारी क‍िया जाता है नया वोटर आईडी

एप्लीकेशन अगर वेरिफाई हो जाता है, तो आपके ल‍िए नया वोटर ID जारी कर द‍िया जाएगा. लेक‍िन इस बात का ध्‍यान रखें क‍ि ये तभी लागू होंगी, जब उस क्षेत्र की प‍िछली वोटर लिस्ट में भी आपका नाम शुमार हो.


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