Delhi HC ने DUSIB विभाग की अपील पर रेलवे विभाग के नोटिस पर लगाया स्टे
दिल्ली उच्च न्यायालय।
Delhi High Court News: (सौरभ भारद्वाज,नई दिल्ली) केंद्र शासित रेलवे विभाग द्वारा दिल्ली में कई जगहों पर वर्षों से बसी झुग्गियों को गैरकानूनी तरीके से तोड़ने का काम किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में रेलवे विभाग ने दो दिन पहले भी दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में बसी कई बस्तियों में उन झुग्गियों को तोड़ने का नोटिस लगा दिया था। जैसे ही मामले की जानकारी दिल्ली सरकार को प्राप्त हुई, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आदेश पर DUSIB विभाग हाई कोर्ट पहुंचा, जहां न्यायाधीश ने पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए इस बात को माना कि झुग्गियों को गैरकानूनी तरीके से तोड़ा जा रहा है और रेलवे विभाग द्वारा झुग्गियों को तोड़ने के लिए जारी किए गए नोटिस पर स्टे लगा दिया। बीते वर्ष भी इसी प्रकार से केंद्र शासित अलग-अलग एजेंसियों ने दिल्ली में स्थित कई झुग्गी बस्तियों को तोड़ दिया था, लोगों को सड़क पर रहने के लिए मजबूर कर दिया था।
खबर सुनने के बाद लोगों ने जताई खुशी
हाई कोर्ट द्वारा रेलवे विभाग के नोटिस पर स्टे लगा देने के आदेश के बाद शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज सरोजिनी नगर के समीप स्थित फ्लाइंग क्लब जेजे कैंप पहुंचे और झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोगों से मुलाकात कर उन्हें कोर्ट द्वारा रेलवे विभाग के नोटिस पर लगाए गए स्टे की जानकारी दी। लोगों में इस खबर को सुनने के बाद खुशी का माहौल था और लोगों ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का और दिल्ली सरकार का आभार व्यक्त किया। ज्ञात रहे कि यह सभी बस्तियां दिल्ली सरकार के DUSIB विभाग के रिकॉर्ड के मुताबिक लिस्टेड हैं, जिन्हें कानून के मुताबिक बस्तियों में रहने वाले लोगों को उनकी झुग्गी के बदले पक्का मकान देने से पहले नहीं तोड़ा जा सकता।
कई इलाकों में झुग्गियां तोड़ने की कोशिश
उन्होंने कहा कि हमने कोर्ट के समक्ष भी इसी बात को रखा और हाई कोर्ट ने हमारी इस बात को स्वीकार करते हुए केंद्र शासित रेलवे विभाग द्वारा झुग्गियों को तोड़ने के लिए जारी किए गए नोटिस पर स्टे लगा दिया। मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बताया कि केंद्र शासित रेलवे विभाग द्वारा दिल्ली में कई जगहों जैसे फ्लाइंग क्लब जेजे कैंप, दिल्ली कैंट झुग्गी बस्ती, लोहा मंडी झुग्गी बस्ती, राजीव गांधी कैंप, बुद्ध नगर एवं इंद्रपुरी झुग्गी बस्ती आदि में इस प्रकार के नोटिस झुग्गी बस्तियों में चिपकाए गए थे, जबकि यह झुग्गी बस्तियां DUSIB विभाग में लिस्टेड थीं। उसके बावजूद भी रेलवे विभाग गैरकानूनी तरीके से बार-बार इन बस्तियों को तोड़ने की कोशिश करता रहा है। आज हाई कोर्ट द्वारा ऐसी ही छह अलग-अलग झुग्गियों को तोड़े जाने के नोटिस पर स्टे लगा दिया गया है।
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