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Arvind Kejriwal: CBI की दलीलों से लेकर सीएम केजरीवाल की सफाई तक, 10 Points में पढ़ें सुनवाई पर अपडेट

Arvind Kejriwal Latest News: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की राउज एवेंन्यू कोर्ट में पेशी चल रही है। इस दौरान सीबीआई ने कोर्ट से पांच दिन की रिमांड मांगी है। सीएम केजरीवाल के वकील ने भी कोर्ट में दलीलें रखी हैं। अदालत शाम 4:30 बजे मामले पर फैसला सुनाएगी।

Arvind Kejriwal News 10 Points: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आज अदालत में पेशी थी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई को गिरफ्तारी की इजाजत दे दी। दूसरी तरफ अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर केजरीवाल की याचिका वापस ले ली है। ट्रायल कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई और केजरीवाल के वकीलों में जमकर बहसबाजी देखने को मिली। सीबीआई के सवालों पर केजरीवाल के वकील ने जवाब दिए हैं। आज शाम को 4:30 बजे अदालत केजरीवाल की गिरफ्तारी पर फैसला सुनाएगी।

1. के कविता ने मांगे 15 करोड़ रुपये

CBI ने कोर्ट में कहा कि अभी तक 4 आरोपपत्र दाखिल किए गए हैं। जिसमें 17 आरोपी हैं। हम जांच के लगभग निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं। कोर्ट के द्वारा सबूत मांगने पर सीबीआई के वकील सिंह ने कहा कि मगुंटा श्रीनिवास रेड्डी हमारे गवाह हैं। उन्हें के.कविता से मिलने के लिए कहा गया था। केजरीवाल ने विजय नायर को के.कविता से मिलने के लिए कहा था। जब वो के.कविता से मिलने पहुंचा तो उन्होंने  15 करोड़ रुपये की मांग की थी। यह सब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जानकारी और मिलीभगत से किया गया है।

2. गोवा जाना भूल गए केजरीवाल

सीबीआई के वकील ने कोर्ट में बताया कि  जब हमने जेल मे केजरीवाल से पूछताछ की तो वो सहयोग नहीं कर रहे थे इसलिए हमे उनको गिरफ्तार करना पड़ा। जब हमने पूछा कि क्या आप गोवा गए थे और आपके ठहरने का खर्च किसने उठाया। तो उन्होंने कहा कि उन्हें याद नहीं है। जांच में सामने आया है कि गोवा मे केजरीवाल के ठहरने का खर्च हवाला के जरिए चुकाया गया था। केजरीवाल 11 बार गोवा गए और उन्हें कुछ याद नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है?

3. CBI ने क्यों किया गिरफ्तार

कोर्ट ने सीबीआई के वकील से पूछा कि अभी ही गिरफ्तारी क्यों हुई? इसके जवाब में सिंह ने बताया कि इससे पहले केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए अंतरिम जमानत पर थे। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी थी। अगर इस बीच उन्हें गिरफ्तार किया जाता तो गलत संदेश जाता। हम सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को कम नही करना चाहते थे। लेकिन अब हम इस केस को जल्द से जल्द खत्म करना चाहते हैं।

4. CBI ने मांगी 5 दिन की कस्टडी

राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई ने दावा किया कि हम जुलाई तक जांच पूरी कर लेंगे। वहीं सीएम से पूछताछ के लिए सीबीआई ने 5 दिन की कस्टडी की मांग की है।

5. सुनवाई के बीच बिगड़ी सीएम की सेहत

कोर्ट में सुनवाई के दौरान केजरीवाल की तबीयत अचानक से खराब हो गई। सीएम का शुगर लेवल कम होने लगा था। ऐसे में उन्हें कोर्ट रूम से निकालकर दूसरे कमरे में ले जाया गया। जहां उन्हें चाय और बिस्किट खिलाया गया। खबरों की मानें तो केजरीवाल की सेहत अब बिल्कुल दुरुस्त है।

6. केजरीवाल के वकील का पलटवार

सीएम केजरीवाल के वकील विक्रम चौधरी ने सीबीआई की दलीलों पर पलटवार करते हुए कहा कि सबसे पहले अदालत को ये देखना होगा कि क्या गिरफ़्तारी की जरूरत थी? इसके साथ ही यह भी देखना होगा कि क्या रिमांड की जरूरत है?

7. CBI की गिरफ्तारी पर उठाए सवाल

केजरीवाल के वकील ने कोर्ट को बताया कि सीबीआई की एफआईआर 17 अगस्त 2022 की है। इसके बाद केजरीवाल को 16 अप्रैल 2023 को गवाह के तौर पर बुलाया गया। उस दिन से लेकर सोमवार 24 जून तक उन्हे कभी भी पूछताछ के लिए नहीं बुलाया गया। पहली चार्जशीट नवंबर 2022 में दाखिल हुई थी। इस चार्जशीट में 7 आरोपी और 7600 पन्नों के दस्तावेज शामिल थे।

8. मुंगटा रेड्डी पर दिया बयान

सीबीआई के सरकारी गवाब बने रेड्डी पर सवाल करते हुए केजरीवाल के वकील ने कहा कि मगुंटा रेड्डी ने रिश्वत देने की बात कबूल की लेकिन सीबीआई ही जज और जूरी है, इसलिए उन्हेंने खुद गवाह घोषित कर दिया। रेड्डी का बेटा ईडी मामले में पहले से ही सरकारी गवाह है। मगुंटा रेड्डी के बारे में एक और तथ्य। रेड्डी 29 फरवरी को वर्तमान सत्तारूढ़ दल गठबंधन में शामिल हो गए और उनके सारे पाप धुल गए।

9. अधूरा है रिमांड एप्लीकेशन 

केजरीवाल के वकील का कहना है कि सीबीआई की रिमांड एप्लीकेशन में जो तथ्य बताए गए हैं। उनमें कोई सटीक डिटेल्स नहीं है। सीबीआई को ये सबूत कब और कैसे मिले? इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है। विक्रम चौधरी ने गिरफ्तारी का विरोध करते हुए कहा कि यह एप्लीकेशन पूरी तरह से अस्पष्ट। सीबीआई अब मनी ट्रेल पर है क्योंकि ये किसी और जांच और रिमांड पेपर से कॉपी पेस्ट कर रही है। यह ताकत का दुरुपयोग है।

10. क्यों कैंसिल हुई जमानत?

केजरीवाल की जमानत पर सवाल खड़े करते हुए विक्रम चौधरी ने कहा कि वेकेशन कोर्ट ने 20 जून को ही केजरीवाल को जमानत दे दी थी। मगर उन पर सीआरपीसी की धारा 160 लगा दी गई। इस बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया था। यह भी पढ़ें-  कोर्ट रूम में बिगड़ी केजरीवाल की तबीयत, सुनवाई के दौरान कम हुआ शुगर लेवल


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