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फैमिली प्रॉपर्टी की रजिस्‍ट्री पर अब नहीं लगेगी स्‍टांप ड्यूटी, सरकार का बड़ा फैसला

नए प्रस्ताव के अनुसार अब संपत्तियों को परिजनों के नाम करना सस्ता और आसान होगा। अब आवेदक से पार्टीशन डीड और सेटलमेंट डीड पर स्‍टांप ड्यूटी नहीं ली जाएगी।

Edited By : Amit Kasana | Updated: Aug 28, 2024 20:02
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UP Cabinet Meeting: उत्तर प्रदेश में उपचुनाव से पहले सरकार ने लोगों को बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल, अब राज्य में फैमिली प्रॉपर्टी की रजिस्‍ट्री कराने पर कोई स्‍टांप ड्यूटी नहीं लगेगी। इस निर्णय के अनुसार पारिवारिक प्रॉपर्टी को अपने नाम करवाने पर अब आवेदक को केवल 5000 रुपये देने होगे। हाल ही में यूपी कैबिनेट की बैठक में इस फैसले को मंजूरी दी गई है।

जानकारी के अनुसार मंगलवार को यूपी सरकार की कैबिनेट बैठक हुई है। इस बैठक में 13 प्रस्‍तावों को मंजूरी मिली और 14 प्रस्‍ताव पेश किए गए थे। बुधवार को यूपी सरकार के वित्‍त मंत्री सुरेश खन्‍ना ने बताया कि मीटिंग में कई महत्‍वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि बैठक में पारिवारिक संपत्ति की रजिस्‍ट्री पर लोगो को राहत दी है।

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पार्टीशन डीड और सेटलमेंट डीड पर स्‍टांप ड्यूटी नहीं लगेगी

वित्त मंत्री ने बताया कि नई प्रस्ताव के अनुसार अब संपत्तियों को परिजनों के नाम करना सस्ता और आसान होगा। उन्होंने बताया कि इसके लिए अब आवेदक से पार्टीशन डीड और सेटलमेंट डीड पर स्‍टांप ड्यूटी नहीं लिया जाएगा। अब संपत्ति नाम करने वाले को केवल 5000 रुपये का एकमुश्त स्टांप शुल्क अदा करना होगा।

30 साल की लीज पर मिलेंगे पर्यटक आवास

स्‍टांप ड्यूटी के अलावा यूपी कैबिनेट में उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विभाग के पर्यटक हाउस पर भी प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। इस प्रस्ताव के अनुसार अब निजी प्रबंधन पर चल रहे ये आवास गृह कुल 30 साल के लिए लीज पर दिए जाएंगे। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा विभाग में संस्कृत छात्रों के छात्रवृत्ति बढ़ाई गई है।

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Written By

Amit Kasana

First published on: Aug 28, 2024 07:09 PM

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