Trendingipl auctionPollutionparliament

---विज्ञापन---

अब ‘चौरी-चौरा’ के नाम जाना जाएगा गोरखपुर का ये कस्बा, UP सरकार को मिली गृह मंत्रालय की NOC

UP News: उत्तर प्रदेश के दो जिलों में दो स्थानों को जल्द ही नए नामों से जाना जाएगा। प्रदेश सरकार किसी भी वक्त इसकी आधिकारिक घोषणा कर सकती है। यूपी सरकार के शीर्ष अधिकारियों ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से अनापत्ति (NOC) जारी कर दी गई है। गोरखपुर और देवरिया में दोनों […]

UP News: उत्तर प्रदेश के दो जिलों में दो स्थानों को जल्द ही नए नामों से जाना जाएगा। प्रदेश सरकार किसी भी वक्त इसकी आधिकारिक घोषणा कर सकती है। यूपी सरकार के शीर्ष अधिकारियों ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से अनापत्ति (NOC) जारी कर दी गई है।

गोरखपुर और देवरिया में दोनों स्थान

जानकारी के मुताबिक प्रदेश सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि गोरखपुर जिले में नगर परिषद 'मुंडेरा बाजार' का नाम बदलकर 'चौरी-चौरा' और देवरिया जिले के 'तेलिया अफगान' गांव का नाम बदलकर 'तेलिया शुक्ला' करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किए गए।

गृह मंत्रालय को भेजा जाता है प्रस्ताव

अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार की सिफारिशों के बाद उत्तर प्रदेश में दो स्थानों के नाम बदलने के लिए अपनी सहमति दे दी है। बता दें कि गृह मंत्रालय संबंधित एजेंसियों के परामर्श से मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार स्थानों के नाम बदलने के प्रस्तावों पर विचार करता है।

इन विभागों से लेनी होती है अनापत्ति

एक अन्य शीर्ष अधिकारी ने बताया कि यह रेल मंत्रालय, डाक विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग से सहमति लेने के बाद किसी भी स्थान का नाम बदलने के लिए 'अनापत्ति' प्रमाणपत्र जारी होता है। किसी गांव, कस्बे या शहर का नाम बदलने के लिए एक कार्यकारी आदेश की जरूरत होती है। अधिकारी ने कहा कि किसी राज्य का नाम बदलने के लिए संसद में साधारण बहुमत के साथ संविधान में संशोधन की जरूरत होती है। इसके बाद राज्य का नाम बदला जा सकता है।


Topics:

---विज्ञापन---