नई दिल्लीः उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के बाहुबली विधायक और माफिया रहे मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) के बेटे अब्बास अंसारी (Abbas Ansari) को आर्म्स एक्ट (Arms Act) के मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से बड़ी राहत मिली है।
कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। साथ ही अगली सुनवाई तक उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की कठोर कार्रवाई पर रोक लगा दी है। बता दें कि अब्बास अंसारी के खिलाफ आर्म्स एक्ट का एक मुकदमा दर्ज है। पिछले काफी दिनों से वह फरार है।
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यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से नोटिस जारी
समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने आर्म्स एक्ट मामले में अब्बास अंसारी (मुख्तार अंसारी के बेटे) को अंतरिम राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि वह अगले आदेश तक उनके खिलाफ कोई कठोर कदम न उठाए। इसका साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर यूपी सरकार को नोटिस भी जारी किया है। इसका चार हफ्तों में जवाब देने के लिए भी कहा गया है।
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एमपी-एमएलए कोर्ट ने जारी किया था कुर्की आदेश
बता दें कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट ने विधायक अब्बास अंसारी की संपत्ति को कुर्क करने का आदेश जारी किया था। वहीं पिछले कई दिनों से अब्बास अंसारी फरार है। पुलिस ने उसकी तलाश में लखनऊ, मऊ और दिल्ली समेत कई स्थानों पर छापेमारी भी की थी, लेकिन पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई थी। जानकारी के मुताबिक अब्बास के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ था। आरोप था कि स्पोर्ट्स कोटे के नाम पर अवैध रूप से हथियार और कारतूस अपने पास रखे थे। पुलिस ने उन्हें बरामद किया था। इसके बाद उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।
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