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Lucknow University: हॉस्टल में रहने वाले छात्रों के लिए विवि ने जारी किया ये खास आदेश, नहीं माना तो होगी कार्रवाई

Lucknow University: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के लखनऊ विश्वविद्यालय (Lucknow University) ने रविवार को एक अधिसूचना जारी की है। इसके अनुसार, रात 10 बजे के बाद परिसर के छात्रावास के छात्रों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। आधिकारिक नोटिस (Lucknow University Notice) में कहा गया है कि अब छात्रों को रात 10.00 बजे के […]

Lucknow University: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के लखनऊ विश्वविद्यालय (Lucknow University) ने रविवार को एक अधिसूचना जारी की है। इसके अनुसार, रात 10 बजे के बाद परिसर के छात्रावास के छात्रों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। आधिकारिक नोटिस (Lucknow University Notice) में कहा गया है कि अब छात्रों को रात 10.00 बजे के बाद छात्रावास परिसर में प्रवेश करने या छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रावास में रहने वाले छात्रों और उत्तर प्रदेश पुलिस के बीच हुई झड़प के कुछ दिनों बाद परिसर में छात्रों के आने-जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

नियम तोड़ने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई

लखनऊ विश्वविद्यालय की आधिकारिक सूचना में कहा गया है कि विश्वविद्यालय के उभया परिसर के सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि रात 10 बजे के बाद छात्रावास में रहने वाले सभी छात्रों के लिए प्रवेश और निकास पूरी तरह से प्रतिबंधित है। यदि कोई छात्र नियम का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस के साथ हुई थी छात्रों की झड़प

जानकारी के मुताबिक ये नोटिस तब जारी किया गया जब कुछ छात्र शुक्रवार को दोपहर 1:30 बजे हॉस्टल से चले गए थे, जिसके बाद उनकी पुलिस अधिकारियों के साथ झड़प हो गई। छात्रों ने दावा किया था कि वे बाहर चाय पीने गए थे। आरोप है कि अधिकारियों ने छात्रों के समूह पर हमला किया था, जिससे तीन छात्र घायल हो गए।

कैंटीन में भिड़े थे छात्रों के दो गुट

इससे पहले 9 दिसंबर को जन्मदिन की पार्टी के दौरान कैंटीन में छात्रों के दो समूहों में झड़प के हो गई थी। इसके बाद लखनऊ विवि ने कैंटीन में सभी प्रकार के समारोहों पर प्रतिबंध लगा दिया था। प्रॉक्टर कार्यालय की ओर से प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किए गए थे। विवि परिसर में कानून-व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए सभी कैंटीन मालिकों के लिए दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं।


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