TrendingAyodhya Ram MandirDharmendra & Hema MaliniBigg Boss 19Gold Price

---विज्ञापन---

कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद पर हाईकोर्ट में अहम सुनवाई, आगे अदालत तय करेगी केस के बिंदू

Allahabad High Court News: उत्तरप्रदेश के मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़ी याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में शुक्रवार को अहम सुनवाई हुई. इन अर्जियों में शाही ईदगाह मस्जिद को अतिक्रमण बताते हुए मंदिर पक्ष को जमीन का कब्जा सौंपने की मांग की गई है.

केस से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता डॉ एपी सिंह

Allahabad High Court News: मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में शुक्रवार को अहम सुनवाई हुई. हाईकोर्ट में करीब डेढ़ घंटे तक मामले की सुनवाई चली. हाईकोर्ट में हुई सुनवाई में सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से दाखिल अमेंडमेंट एप्लीकेशन सुनवाई हुई. सुनवाई की अगली तिथि पर एएसआई की ओर से भी जवाब दाखिल किया जाएगा. पक्षकार माता रुक्मिणी देवी की वंशज नीतू चौहान की ओर से रिज्वाइंडर एफीडेविट दाखिल किया गया है.

मामले की अगली सुनवाई की तारीख 12 दिसंबर को

हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद मामले की अगली सुनवाई की तारीख 12 दिसंबर नियत की है. अब 12 दिसंबर को दोपहर 2:00 बजे जस्टिस अवनीश सक्सेना की सिंगल बेंच मामले की सुनवाई करेगी. केस से जुड़े अधिवक्ता डॉ ए पी सिंह के मुताबिक अगली सुनवाई के बाद इस केस के बाद बिंदु भी अदालत तय कर सकती है.

---विज्ञापन---

अक्टूबर 2023 से चल रही है सुनवाई

गौरतलब है कि मथुरा विवाद से जुड़ी याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में अक्टूबर 2023 से सुनवाई चल रही है. इन अर्जियों में शाही ईदगाह मस्जिद को अतिक्रमण बताते हुए मंदिर पक्ष को जमीन का कब्जा सौंपने की मांग की गई है. मंदिर के जीर्णोद्धार और स्थाई निषेधाज्ञा के लिए कुल 18 सिविल वाद दायर किए गए हैं. हाई कोर्ट अयोध्या विवाद की तर्ज पर सीधे तौर पर मुकदमे की सुनवाई कर रहा है.

---विज्ञापन---

मामले की अगली तारीख पर दिखेगी नई बैंच

श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद केस की सुनवाई अब 12 दिसंबर को होगी. इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्र अब लखनऊ बैंच में बैठ रहे हैं, इसलिए उनकी जगह अब जस्टिस अविनाश सक्सेना इस केस को देखेंगे. शुक्रवार की सुनवाई के दौरान भी जस्टिस सक्सेना ने दोनों पक्षों को पेंडिंग आवेदनों पर जवाब दाखिल करने को कहा.


Topics: