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UP में एक्सप्रेसवे पर तय की गई नई स्पीड लिमिट, कोहरे के चलते गाड़ियों की रफ्तार पर लगा ब्रेक

घने कोहरे की स्थिति में विजिबिलिटी 50 मीटर से कम होने पर सुरक्षा टीम गाड़ियों को नजदीकी टोल प्लाजा, पेट्रोल पंप या वे-साइड अमेनिटी पर रोककर काफिले (कॉन्वॉय) के रूप में आगे भेजेगी.

UP Expressway Speed Limit: घने कोहरे और धुंध के बीच उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPEIDA) ने सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए एक्सप्रेसवे पर वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है. नई गाइडलाइन के तहत 19 दिसंबर से 15 फरवरी तक सभी एक्सप्रेसवे पर स्पेशल स्पीड लिमिट लागू रहेगी, जिससे कम विजिबिलिटी की स्थिति में जान-माल के नुकसान को रोका जा सके.​

प्रेस नोट के अनुसार, घने कोहरे की स्थिति में विजिबिलिटी 50 मीटर से कम होने पर सुरक्षा टीम गाड़ियों को नजदीकी टोल प्लाजा, पेट्रोल पंप या वे-साइड अमेनिटी पर रोककर काफिले (कॉन्वॉय) के रूप में आगे भेजेगी. ऐसे हालात में सुरक्षा अधिकारी मौके की स्थिति देखकर SOP के मुताबिक वाहनों की मूवमेंट नियंत्रित करेंगे और जरूरत पड़ने पर अस्थायी रूप से ट्रैफिक रोकने का भी प्रावधान रहेगा.​

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120 नहीं… अब इतनी होगी किलोमीटर प्रतिघंटा रफ्तार


गति सीमा में सबसे बड़ा बदलाव उन कारों और छोटी गाड़ियों के लिए है जिनके लिए अधिकतम स्पीड 120 किलोमीटर प्रतिघंटा तय थी. अब इन एम-1 कैटेगरी की गाड़ियों के लिए दिन में सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक अधिकतम गति 80 किलोमीटर प्रतिघंटा और रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक 60 किलोमीटर प्रतिघंटा रहेगी. वहीं जिन गाड़ियों में चालक के अलावा नौ या उससे अधिक सवारियां बैठ सकती हैं, उनकी अधिकतम गति दिन में 60 और रात में 50 किलोमीटर प्रतिघंटा तय की गई है.​

ट्रक, ट्रेलर और हेवी कमर्शियल वाहनों की स्पीड लिमिट


मालवाहक ट्रक, ट्रेलर और अन्य हेवी कमर्शियल वाहनों के लिए भी रफ्तार पर भी नई लिमिट सेट की गई है. इन सभी के लिए दिन के समय अधिकतम गति 50 किलोमीटर प्रतिघंटा और रात में 40 किलोमीटर प्रतिघंटा से ज्यादा नहीं होगी, जबकि पहले इन वाहनों के लिए सामान्य स्पीड लिमिट 80 किलोमीटर प्रतिघंटा तक होती थी. यूपीईडा ने स्पष्ट किया है कि नई सीमा का उल्लंघन करने वालों पर एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए ओवरस्पीड चालान जारी किए जाएंगे.

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